शहर के प्राईवेट नर्सिंग होम ‘ बगैर डिग्री और रजिस्ट्रेशन के मौत बाँट रहे हैैं :- अकबर अली
समस्तीपुर (ब्यूरो रिपोर्ट)
समस्तीपुर राजद के सीनियर लीडर अकबर अली ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा है की समस्तीपुर शहर में चल रहे कुकुरमुत्तों की तरह संचालित-प्राईवेट नर्सिंग होम ‘ अवेध रूप से चलाया जा रहा है। आम-नागरिकों के सेहत से खिलवाड़ करने का काम झोलाछाप डाक्टर घटना को दे रहा अंजाम है। समस्तीपुर शहर के प्राईवेट नर्सिंग होम मे आपातकालीन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ़ खानापुर्ति किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ‘ शहर के बीचो-बीच-जिलाधिकारी समाहरणालय समस्तीपुर-ठीक उसी प्रकार-जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-(सिविल सर्जन) समस्तीपुर के नाक के निचे ‘ मौत बाँट रहा-झोलाछाप डाक्टर। स्वास्थ्य विभाग-(बिहार सरकार) की ओर से इन प्राईवेट नर्सिंग होम संचालक-बोर्ड पर लगें डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही नही किये जानें के पीछे-बहुत सारे सवाल खडे होते है। सूचना मिलने से पहले ही झोलाछाप डाक्टर नर्सिंग होम-(क्लीनिक) बंद करके फरार हो जाता हैं। इसका सीधा मतलब है कि ‘ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी-अधिकारी के मिलीभगत से यह गोरखधंधा नाजायज़ ढंग से संचालित है। समस्तीपुर शहर के प्राईवेट नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन न ही-बिहार सरकार के मानक तय है और न हीं ‘ नगर परिषद समस्तीपुर के पास इसका कोई लेखा-जोखा है। प्राईवेट नर्सिंग होम के संचालक के द्वारा ‘ गरीबों ‘ मजदूरों ‘ असहाय ‘ बेसहारा मरीज़ों का आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण भी किया जाता रहा है। समस्तीपुर शहर में एक डाक्टर के नाम पर-10-10 प्राईवेट नर्सिंग होम संचालित है। प्राईवेट नर्सिंग होम में न ही-आईसीयू ‘ ट्रामा सेंटर ‘ वेंटिलेटर ‘ एम आर आई टेस्ट ‘ की व्यवस्था ही नही हे। मेडिकल सेवा के नाम पर डकैती की जा रही है ‘ मानक तय नर्सिंग होम-या प्राईवेट अस्पताल में डाक्टर ‘ नर्सिंग ‘ कंपाउंडर ‘ ओटी सहायक ‘ एनेस्थेसिया ‘ पारा मेडिकल ‘ मेडिकल स्टोर ‘ आपरेशन कक्ष ‘ ऐसे प्राईवेट नर्सिंग होम या अस्पताल एक भी है।माननीय लोक सूचना पदाधिकारी-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ‘ जिला अस्पताल-(समस्तीपुर) से मैंने आज दिनांकः-27-11-2020 को यह माँग किये है कि-जिला के-381 ग्राम पंचायत राज के अंतर्गत कुल कितने प्राईवेट नर्सिंग होम संचालित है। साथ ही नगर परिषद-समस्तीपुर ‘ रोसडा-दलसिंगसराय शहर में कुल कुल कितने प्राईवेट नर्सिंग होम संचालित है-क्या संचालित नर्सिंग होम ‘ बिहार सरकार के द्वारा पंजीकृत है ‘ मानक तय नर्सिंग होम संचालित किया जा सकता है। जितने भी प्राईवेट नर्सिंग होम-या प्राईवेट अस्पताल के मेडिकल उपकरणों एवं स्टाफ़ के मानक तय है। अगर नहीं है-तो पिछले-05 वर्षों में अवेध रूप से चलाया जा रहा-नर्सिंग होम के नेम-प्लेट बोर्ड के नाम के आधार पर-संवैधानिक कार्यवाही किया जा सकता है।