महाराष्ट्र में बलत्कार और एसिड अटैक पर मिलेगी मौत की सजा।
महिला अपराधों के खिलाफ शक्ति विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
महाराष्ट्र में महिलाओं पे लागतर हो रहे अत्याचार बलत्कार और एसिड अटैक जैसे मामलों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने कड़े कदम उठाये है। महिला और बच्चो के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति कानून प्रावधानों को और ज्यादा सख्त करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने शक्ति विधेयक एक्ट को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करने की मंजूरी दे दी है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गृहमंत्री अनिल देशमुख द्वारा पेश किए गए विदेयक में महिला और बच्चो के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में सजा बढ़ाने और नई धाराओं को जोड़ने का प्रावधान किया गया।
इन कानून में महिलाओं और बच्चो पे होने वाले जुर्म अपराधों की जांच के लिए विशेष पुलिस पथक बनाने का प्रस्ताव है। जिसमे एक महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति अनिर्वाय है।
महाराष्ट्र का शक्ति कानून आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए दिशा कानून की तर्ज़ पर होगा।
*नए कानून में होंगे नए प्रावधान।*
१:-महिला और बच्चो के प्रति होने वाले अपराधों की जांच की अवधि 2 महीने से घटाकर 15 कामकाजी दिन होंगे।
२:-आरोपियों कर खिलाफ न्यायालय में मुकदमा शुरू करने की अवधि 2 महीने से घटाकर 30 दिन होगी।
3:-अपील की अवधि 6 महीने से घाटाकर 45 दिन की होगी।
4:-एसिड अटैक के दोषियों से वसूले जाने वाले आर्थिक दंड की राशि से पीड़ित का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी में किया जाएगा।
5:-हर अदालत में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी।