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Swati Maliwal Assault Case :स्वाति मालीवाल प्रताड़ना केस के आरोपी अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया है। बिभव कुमार ने रेगलुर जमानत हासिल करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिभव कुमार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
बिभव कुमार को हाल ही में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से झटका लगा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की याचिका को जज गौरव गोयल ने खारिज किया था। बिभव कुमार की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को जब वो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर गए थे तब उनके साथ बिभव कुमार ने मारपीट की थी। 17 मई को स्वाति मालीवाल ने इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसमें मालीवाल ने कहा था कि सीएम के नजदीकी सहयोगी रहे बिभव कुमार ने उनके सीने, पेट और शरीर के अन्य अंगों पर उन्हें मारा था।
इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल ने दावा किया था कि उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है। उन्होंने दावा किया था कि आप ने उनके पीछे नेताओं की फौज लगा दी थी और उनके चरित्र हनन का प्रयास भी किया गया था। तीस हजारी कोर्ट में बिभव कुमार की याचिका के खिलाफ स्वाति मालीवाल ने अपनी दलील में यह भी कहा था कि बिभव कुमार के बाहर आने से मेरे और मेरे परिवार की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।
स्वाति मालीवाल की तरफ से केस दर्ज करवाने के बाद दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से डीवीआर और अन्य कागजात सीज किए थे। इन सभी सबूतों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। बिभव कुमार को सीएम केजरीवाल के आवास पर भी ले जाया गया था और घटना के दिन के सीन को रीक्रिएट किया गया था। इस केस की जांच अभी जारी है।