नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें की 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री की नियमित जमानत की याचिका स्वीकार कर ली थी, क्योंकि अदालत ने कहा था कि संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी अपराध की आय से श्री केजरीवाल को जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य जुटाने में विफल रही है।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने ईडी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के बाद 21 जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर निचली अदालत के आदेश में पीएमएलए के तहत अनिवार्य शर्तों पर ठीक से चर्चा नहीं की गई है। साथ ही यह भी कहा कि अवकाशकालीन न्यायाधीश ने पीएमएलए की धारा 70 के तहत श्री केजरीवाल की प्रतिनिधिक जिम्मेदारी के बारे में चर्चा नहीं की।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 21 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें मई में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी। वे 2 जून को वापस जेल लौट गए थे।