30 साल से कल्याण में रह रही नेपाली महिला को भारतीय दस्तावेजों के साथ मुंबई हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया

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30 साल से कल्याण में रह रही नेपाली महिला को भारतीय दस्तावेजों के साथ मुंबई हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया……….

मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आव्रजन अधिकारियों ने शांति अर्जुनसिंह थापा नामक एक महिला को हिरासत में लिया है। वह नेपाली नागरिक है और 30 साल से ज़्यादा समय से कल्याण में रह रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद, उसके पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड था और उसने महाराष्ट्र चुनाव में कई बार मतदान भी किया था।

एफआईआर के अनुसार, महिला 24 अक्टूबर को नेपाल के काठमांडू से उड़ान संख्या RA-201 के ज़रिए मुंबई हवाई अड्डे पर पहुँची थी। नियमित आव्रजन जाँच के दौरान, उसने अपना भारतीय मतदाता पहचान पत्र (HTQ0890426) और बोर्डिंग पास दिखाया। जब उससे उसकी यात्रा के उद्देश्य और राष्ट्रीयता के बारे में पूछा गया, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उसके पहले नाम और असंगत जवाबों ने संदेह पैदा कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे आगे की पूछताछ के लिए आव्रजन विभाग के विंग प्रभारी के पास भेज दिया।

पूछताछ करने पर पता चला कि यात्री वास्तव में चंदा रेग्मी नाम की एक नेपाली नागरिक थी, जिसका जन्म 25 नवंबर, 1976 को काठमांडू के फुतुंग जिले में हुआ था। वह कई वर्षों से ठाणे जिले के कल्याण में रह रही है।

जांच के अनुसार, रेग्मी 1996 में अपने पति अर्जुनसिंह थापा के साथ भारत आई थी और ठाणे के डोंबिवली (पूर्व) के सागांव में बुद्ध विहार के पास जय कमल रेजीडेंसी में रह रही थी। उसने भारत और नेपाल के बीच कई बार यात्रा करने के लिए अपने नकली भारतीय मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल किया, जिसमें 24 अक्टूबर की उसकी हालिया यात्रा भी शामिल है। पूछताछ के दौरान, उसने अपनी राष्ट्रीयता की पुष्टि करते हुए चंदा रेग्मी के नाम से जारी नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया।

 

आव्रजन विभाग ने उसके पास से निम्नलिखित दस्तावेज़ जब्त किए: भारतीय मतदाता पहचान पत्र (HTQ0890426) – नाम: शांति अर्जुनसिंह थापा, बोर्डिंग पास – उड़ान RA-201 (काठमांडू-मुंबई), नेपाली नागरिकता कार्ड (संख्या 9778) – नाम: चंदा रेग्मी, भारतीय आधार कार्ड (714438844377), भारतीय पैन कार्ड (AWEPT8066H), धारा 63 BSA के तहत प्रमाण पत्र, आव्रजन अधिकारियों द्वारा दर्ज बयान, मेडिकल रिपोर्ट और मुंबई आव्रजन विभाग की सामान्य डायरी प्रविष्टि। उसकी दोहरी पहचान और फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि के बाद, आव्रजन अधिकारियों ने उसे आगे की जाँच के लिए सहार पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।

49 वर्षीय शांति उर्फ चंदा रेग्मी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(2), 336(3), 340(2) और 318(4) के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी दस्तावेज हासिल करने के लिए गलत जानकारी देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह मामला उजागर करता है कि कैसे विदेशी नागरिक धोखाधड़ी से भारतीय मतदाता के रूप में नामांकन कर रहे हैं और सरकारी पहचान पत्र हासिल कर रहे हैं, जिससे मतदाता सूची और दस्तावेज़ सत्यापन प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं।

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