50 वर्षीय गोवंडी व्यापारी से फर्जी बीएमसी आवास दस्तावेजों के आधार पर 24 लाख रुपये की ठगी; देवनार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया

Shoaib Miyamoor
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50 वर्षीय गोवंडी व्यापारी से फर्जी बीएमसी आवास दस्तावेजों के आधार पर 24 लाख रुपये की ठगी; देवनार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया………

मुंबई: देवनार पुलिस ने गौतम नगर, गोवंडी निवासी 51 वर्षीय तुफैल जमादार शाह के खिलाफ गोवंडी और मानखुर्द में छह आवासीय इकाइयाँ दिलाने के नाम पर एक कपड़ा व्यापारी से 24 लाख रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। शाह पर धोखाधड़ी के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के जाली दस्तावेज़ तैयार करने का आरोप है।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता, मोहम्मद गयासुद्दीन शाह (50), इंदिरा नगर, बैंगनवाड़ी, गोवंडी निवासी, कपड़ा व्यवसायी हैं और आरोपी को 2010 से जानते थे। 2011 में, तुफैल शाह ने उससे 1 लाख रुपये उधार लिए थे और एक साल बाद उसका विश्वास जीतकर 1.3 लाख रुपये चुका दिए थे। 2022 में, तुफैल शाह ने मोहम्मद गयासुद्दीन को न्यू गौतम नगर में कम कीमत पर एक कमरा दिलाने का प्रस्ताव दिया। उसने उसे पंचशील सोसाइटी, गोवंडी में एक निर्माणाधीन फ्लैट दिखाया और दावा किया कि यह इमारत तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगी और प्रत्येक फ्लैट की कीमत 9 लाख रुपये होगी। उस पर भरोसा करके, शिकायतकर्ता ने 9 लाख रुपये दे दिए।

 

आरोपी ने कथित तौर पर असली दिखाने के लिए बीएमसी द्वारा जारी किए गए कई दस्तावेज़ सौंपे, जिनमें झुग्गीवासियों के पहचान पत्र, रसीदें, सर्वेक्षण फॉर्म, मतदाता सूची, बिक्री समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात, हलफनामे और उप-विभागीय अधिकारी के पत्र शामिल थे।

कुछ महीने बाद, तुफैल शाह ने कथित तौर पर 4.5 लाख रुपये और लिए, यह दावा करते हुए कि न्यू गौतम नगर पार्ट नंबर 1 में बायोमेट्रिक सत्यापन चल रहा है और जल्दी पंजीकरण कराने वालों का नाम अनुलग्नक सूची में शामिल कर दिया जाएगा। उसने फिर से सबूत के तौर पर दस्तावेज़ दिए।

कुल मिलाकर, आरोपी ने छह कमरों का वादा करके 24 लाख रुपये वसूले। हालाँकि, कोई भी कमरा आवंटित नहीं किया गया। जब शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2024 में बीएमसी कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन कराया, तो उसे पता चला कि सर्वेक्षण रसीदों पर नाम अलग थे, जिससे धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे धमकी देते हुए कहा, “जो चाहो कर लो; अगर मुझसे पंगा लिया तो जान से मार दूँगा।” शिकायत के बाद, देवनार पुलिस ने तुफैल जमादार शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कथित धोखाधड़ी 1 जुलाई 2022 से 23 जुलाई 2025 के बीच हुई। पुलिस ने बताया कि आगे की जाँच जारी है।

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