मुंबई: विले पार्ले पुलिस ने शमिक एंटरप्राइजेज लिमिटेड के तीन निदेशकों- हरेश सकलचंद हिरानी, सुरेश प्रतापचंद हिरानी और संदीप सकलचंद हिरानी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इन पर गिरगांव निवासी 73 वर्षीय चुन्नीलाल वर्धीचंद शाह से रियल एस्टेट निवेश के नाम पर 26.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। एफआईआर के अनुसार, शाह ने अपनी पत्नी और बेटों- निमित और महावीर के साथ मिलकर 2011 से 2018 के बीच शमिक एंटरप्राइजेज लिमिटेड में 25.59 करोड़ रुपये नकद और 95 लाख रुपये चेक के जरिए निवेश किए। यह निवेश मुंबई के विले पार्ले में स्थित कंपनी के हिरानी विला प्रोजेक्ट में चार आवासीय फ्लैट मिलने के आश्वासन के साथ किया गया था। आरोपी कथित तौर पर निवेश की गई राशि वापस करने में विफल रहे और वादा किए गए चार फ्लैटों का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया, जिन्हें उनकी कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप ₹26.54 करोड़ की कथित वित्तीय धोखाधड़ी हुई है।
शुरू में, शाह ने आरोपी के साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों के कारण शिकायत दर्ज करने से परहेज किया। हालांकि, बार-बार देरी और कोई समाधान नहीं होने के बाद, उन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, विले पार्ले पुलिस ने 16 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया।
