अलीबाग कोर्ट ने 42 वर्षीय छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर 7 दिन जेल की सजा सुनाई………
नवी मुंबई: अलीबाग में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी को सात दिन के साधारण कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
42 वर्षीय आरोपी हरेश महादेव पाटिल को अपराध के 24 घंटे के भीतर रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अगले 24 घंटे में त्वरित चार्जशीट के आधार पर दोषी भी ठहराया। पाटिल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और न्यूनतम सजा की मांग की।
अदालत के आदेश के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने महिला के खिलाफ अपराध का हवाला देते हुए अधिकतम सजा की मांग की। इस बीच, बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा की मांग की क्योंकि यह उसका पहला अपराध था।
11 मार्च को कनकेश्वर मंदिर जा रही एक महिला को पाटिल ने बार-बार रोका और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने उसका फोन नंबर मांगा और अश्लील इशारे करते हुए कहा, “ओह, मेरी प्यारी डार्लिंग”। उसकी शिकायत के आधार पर मांडवा तटीय पुलिस ने मामला दर्ज किया।
सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक भोई ने कहा, “हमने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के भीतर आरोपी को अदालत में पेश करने के साथ ही आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया।”
अलीबाग के जेएमएफसी ने घटना की पुष्टि की और आरोपी से पूछा कि क्या उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, आरोपी को आरोप पढ़कर सुनाए गए और दोषी होने की दलील देने के संभावित परिणामों जैसे सरकारी नौकरी के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया। अदालत के आदेश में कहा गया कि आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है।
13 मार्च को जेएमएफसी ईशा घाडगे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात दिन की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी पाटिल अलीबाग तालुका के नारंगी गांव में रहता है और मजदूरी करता है। उन्हें भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता) की धारा 78(2) और 79 के तहत दोषी पाया गया