मुंबई सत्र न्यायालय ने 2015 में झगड़े के दौरान पति की हत्या के लिए 45 वर्षीय महिला को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।…………
मुंबई: सत्र न्यायालय ने हाल ही में सितंबर 2015 में हुए विवाद के बाद अपने पति की हत्या के लिए एक महिला को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने उसे हत्या के लिए सजा देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 45 वर्षीय आरोपी जन्नत अंसारी, जो पीड़ित यूसुफ अंसारी की दूसरी पत्नी थी, का 11 सितंबर, 2015 की रात को उसके पति से झगड़ा हुआ था। यूसुफ के बेटों और रिश्तेदारों ने गवाही दी कि जन्नत को शक था कि पीड़ित का विवाहेतर संबंध है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि झगड़े के बाद उसने रसोई के चाकू से यूसुफ की बेरहमी से हत्या कर दी। पोस्टमॉर्टम के दौरान डॉक्टरों ने उसके शरीर पर 37 चोटें देखीं; जिनमें से पांच महत्वपूर्ण अंगों पर थीं। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी का इरादा उस व्यक्ति की हत्या करने का था। न्यायालय ने कहा, “संभावना है कि आरोपी ने अचानक झगड़े के बाद आवेश में आकर यह कृत्य किया हो।”