मनपा चुनाव का रास्ता हुआ साफ…४ हफ्ते में जारी करें अधिसूचना…सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश………..
मुंबई..बहुप्रतीक्षित मनपा चुनाव का समय आखिर आ ही गया। लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई, ठाणे सहित २९ महानगरपालिकाओं के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना चार सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा २०२२ की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा।
पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समयसीमा तय करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से से चार महीने में संपन्न करने को कहा। पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं पर पैâसलों पर निर्भर करेंगे। शीर्ष अदालत ने २२ अगस्त, २०२२ को एसईसी और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं? कोर्ट ने कहा कि चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। पहले ओबीसी आरक्षण की वजह से चुनाव रुके हुए थे, लेकिन अब चुनाव शुरू करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि नए प्रभाग के अनुसार चुनाव होंगे या पुराने के अनुसार, इस पर सुनवाई होती रहेगी। राज्य सरकार ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।
प्रशासक कर रहे हैं काम
महाराष्ट्र चुनाव आयोग इन चुनावों को कराएगा। चार हफ्तों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सितंबर महीने तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। मुंबई महानगरपालिका और राज्य की अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव कोरोना काल से नहीं हुए हैं, इसलिए सभी महानगरपालिकाओं में प्रशासक काम कर रहे हैं।