अब जमानत अर्जी के साथ पेश करना होगा आरोपी का ‘इतिहास’…

संववाददाता शोएब म्यानुंर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से जब भी किसी भी कोर्ट में कोई पुरुष यां महिला की अर्जी दाखिल की जाएगी तो इस आरोपी की आपराधिक कुंडली पेश करनी होगी: जिसके आधार पर कोर्ट यह तय करेगा कि यह आरोपी समाज के लिए ‘खतरा’ है या नहीं और उसी आधार पर यह तय होगा कि जमानत दी जाए या नहीं…
