बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: विशेष मकोका अदालत ने हत्यारों की मदद करने के आरोपी अंबरनाथ के फोटोग्राफर की जमानत याचिका खारिज की

Shoaib Miyamoor
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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: विशेष मकोका अदालत ने हत्यारों की मदद करने के आरोपी अंबरनाथ के फोटोग्राफर की जमानत याचिका खारिज की…………

मुंबई: विशेष मकोका अदालत ने अंबरनाथ निवासी 27 वर्षीय फोटोग्राफर चेतन पारधी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में मदद करने का आरोप है। उन पर शूटिंग अभ्यास के लिए जगह ढूँढ़ने और आवास उपलब्ध कराने का आरोप है।

पारधी ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और आरोपपत्र में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। उन्होंने इस आधार पर ज़मानत मांगी थी कि न तो वह किसी संगठित अपराध गिरोह के सदस्य हैं, न ही किसी साज़िश में शामिल हैं, और न ही उन्हें कोई आर्थिक लाभ हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि हालाँकि कॉल डेटा रिकॉर्ड से उनके और अन्य आरोपियों प्रदीप डुंबरे, संभाजी पारदी और नितिन स्पेयर के बीच संबंध स्थापित हुए हैं, लेकिन इसे साजिश का सबूत नहीं माना जा सकता। पारदी ने कहा कि सिर्फ़ उनके दोस्तों से बातचीत से किसी साजिश में शामिल होने का सबूत नहीं मिलता।

यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत के अनुसार, 66 वर्षीय सिद्दीकी की ठेकेदारों, बिल्डरों और राजनेताओं से प्रतिद्वंद्विता थी, हालाँकि इस संबंध में कोई जाँच नहीं की गई है।

इस याचिका का विरोध करते हुए, विशेष लोक अभियोजक महेश मुले ने कहा, “सह-आरोपी के कबूलनामे को अगर पूरी तरह से पढ़ा जाए, तो प्रथम दृष्टया अपराध में आवेदक की भूमिका का पता चलता है।”

मुले ने कहा कि अपराध सिंडिकेट का सदस्य होने के नाते, पारदी ने शूटर को लाने में अपनी सेवाएँ दीं और आवास भी उपलब्ध कराया। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने सह-आरोपी को शूटिंग अभ्यास के लिए जगह ढूँढ़ने में भी मदद की, जो प्रथम दृष्टया अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाता है।

अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अभियुक्त इस अपराध में संलिप्त है। अदालत ने कहा, “अपराध की प्रकृति को देखते हुए, एक गिरोह का सदस्य होने के नाते, इसी तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।”

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