बांद्रा रिक्शा हमला मामला: चलती कार में चाकू की नोक पर 16 वर्षीय कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़; आरोपी गिरफ्तार………

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने मंगलवार को एक चलती ऑटोरिक्शा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बांद्रा पश्चिम में एक घटना घटी, जहाँ एक 16 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट की। वह उस समय ऑटोरिक्शा में घुस गया जब वह एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था।
चालक को चाकू दिखाकर धमकाते हुए, हमलावर ने उसे गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया और पिछली सीट पर बैठी लड़की से छेड़छाड़ की। यह घटना सोमवार दोपहर की है। बांद्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मराठे ने कहा, “हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जाँच जारी है। वह एक बदमाश लग रहा है और हम इस बात की जाँच कर रहे हैं कि क्या उसने पहले भी इसी तरह के अपराध किए हैं।”
बांद्रा पुलिस के अनुसार, पीड़िता 16 साल की है और बांद्रा पश्चिम में रहती है। वह हर दोपहर अपने घर से कॉलेज जाने के लिए रिक्शा लेती है। वह बांद्रा के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ती है। सोमवार दोपहर को, उसने हमेशा की तरह एसवी रोड स्थित बोस्टन होटल के पास से रिक्शा लिया। दोपहर करीब 12 बजे, रिक्शा साईबा होटल के पास सिग्नल पर रुका। दोपहर का समय था और सड़क पर भीड़ थी। उसी समय, काली शर्ट पहने एक आदमी अचानक रिक्शा में घुस आया। रिक्शा चालक और लड़की ने उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह थोड़ा और आगे जाना चाहता था, दावा किया कि कोई और रिक्शा उपलब्ध नहीं था, और ज़बरदस्ती अंदर घुस गया। जब लड़की और रिक्शा चालक उसे उतरने के लिए कह रहे थे, सिग्नल बदलते ही उसने धारदार हथियार जैसी कोई वस्तु निकाली। उसने चालक को धमकी दी कि अगर उसने रिक्शा स्टार्ट नहीं किया तो वह उसे मार डालेगा। इस धमकी से रिक्शा चालक और लड़की, दोनों डर गए। जैसे ही रिक्शा चलने लगा, उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब रिक्शा अगले सिग्नल पर रुका, तो वह उतरकर भाग गया। इस घटना से लड़की डर गई। वह कॉलेज जाए बिना घर लौट आई और पहुँचकर अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। सोमवार शाम को, उसके चाचा ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के अपराध से संबंधित), 78 (पीछा करने पर दंड) और 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से किसी भी शब्द, हावभाव या कृत्य का प्रयोग करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 12 (बच्चों का यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया।
बांद्रा पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए तुरंत कई टीमें गठित कीं। रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। पीड़िता द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर संदिग्ध का एक स्केच तैयार किया गया है। पुलिस ने बताया कि स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
