भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने कुरार पुलिस स्टेशन से एक वरिष्ठ निरीक्षक और पीएसआई को कथित तौर पर 1 लाख रुपये की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया

Shoaib Miyamoor

भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने कुरार पुलिस स्टेशन से एक वरिष्ठ निरीक्षक और पीएसआई को कथित तौर पर 1 लाख रुपये की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया………

मुंबई: भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) की मुंबई इकाई ने बुधवार को कुरार पुलिस स्टेशन में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और एक पुलिस उप-निरीक्षक को मलाड निवासी से दो शिकायतों के निपटारे के लिए कथित तौर पर 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजीव बलिराम तावड़े और पुलिस उप-निरीक्षक ज्ञानेश्वर गोविंदराव जुन्ने के रूप में हुई है। उन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया गया और 23 फरवरी तक एसीबी की हिरासत में भेज दिया गया।

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, शिकायतकर्ता (एक वकील) के खिलाफ कुरार पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। अलग से, शिकायतकर्ता के एक रिश्तेदार ने 22 जनवरी को कुरार पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मौखिक शिकायत दर्ज कराई थी। इन आरोपों के संबंध में शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन में तलब किया गया था। शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने और एफआईआर दर्ज न करने के लिए, आरोपी निरीक्षकों ने कथित तौर पर उससे 3 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने 2 लाख रुपये दे दिए थे, लेकिन आरोपियों ने 2 फरवरी को फिर से शिकायतकर्ता से संपर्क किया और दोनों मामलों को निपटाने के लिए शेष 1 लाख रुपये की मांग की।

शिकायतकर्ता ने अधिकारियों को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने 3 फरवरी को एसीबी से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। एसीबी ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की, जिसके बाद बुधवार को एसीबी टीम ने कुरार पुलिस स्टेशन में जाल बिछाया।

एसीबी टीम ने पीएसआई जुन्ने को शिकायतकर्ता से शेष 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बाद में, तावड़े को भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद, तावड़े के कार्यालय में तलाशी ली गई, जिसमें अधिकारियों ने 6.34 लाख रुपये नकद बरामद किए। तावड़े के दो मोबाइल फोन और जुन्ने का एक फोन भी जांच के लिए जब्त कर लिया गया। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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