दचकुल-पाड़ा में पार्किंग को लेकर हुई हिंसक झड़प में 65 लोगों पर मामला दर्ज, कई घायल और 30 ऑटो क्षतिग्रस्त……….

मीरा रोड: मीरा रोड के दचकुल-पाड़ा इलाके में मंगलवार सुबह पार्किंग विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव फैल गया। झड़प में कई लोग घायल हो गए और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, काशीगांव पुलिस ने हमले में शामिल होने के आरोप में 15 लोगों की पहचान की है और लगभग 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस हमले में कम से कम तीन से चार लोग घायल हुए हैं और लगभग 30 से 35 ऑटोरिक्शा क्षतिग्रस्त हुए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, यह घटना मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुई जब स्थानीय लोगों के एक समूह का कुछ ऑटोरिक्शा चालकों से झगड़ा हो गया, जो सड़क जाम करके अपने वाहन धो रहे थे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक शिकायतकर्ता, जिसने सड़क जाम करने पर आपत्ति जताई थी, पर कथित तौर पर हमला किया गया। कुछ ही मिनटों में, आरोपियों ने कथित तौर पर आस-पास के इलाकों से अतिरिक्त बल बुला लिया और कुल्हाड़ियों, बांस के डंडों और दरांतियों से लैस लगभग 50 लोग गली में घुस आए।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “उन्होंने शिकायतकर्ता और कुछ अन्य लोगों पर धारदार हथियारों और लाठियों से हमला किया। एक पीड़ित के सिर में चोट आई जिसके लिए उसे टांके लगाने पड़े, जबकि अन्य को चोटें और खरोंचें आईं।” भीड़ ने तोड़फोड़ भी की और आसपास खड़े कई ऑटोरिक्शा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस हमले के लगभग एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुँची, तब तक हमलावर भाग चुके थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि बदमाशों का एक समूह नियमित रूप से अपने वाहनों की सफाई के बहाने इलाके में उत्पात मचाता है और नशे से जुड़ी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। निवासियों ने आगे की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में कड़ी गश्त और पुलिस की मौजूदगी की माँग की है। प्रतिक्रियास्वरूप, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और विधायक नरेंद्र मेहता ने झड़प स्थल का दौरा किया और निवासियों को आश्वासन दिया कि हिंसा के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
काशीगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश तोगरवाड़ ने पुष्टि की कि लगभग 65 लोगों पर गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें हत्या का प्रयास (धारा 307), हथियारों से गंभीर चोट पहुँचाना, दंगा, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना और प्रतिबंधित हथियार रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराएँ शामिल हैं।
