मुंबई: डोंगरी पुलिस ने डोंगरी के ज़कारिया मस्जिद स्ट्रीट स्थित एक आवास पर छापेमारी के दौरान 1.22 लाख रुपये मूल्य की प्रतिबंधित मादक और खतरनाक इंजेक्शन की 370 बोतलें जब्त की हैं।
इस मामले में पुलिस ने 32 वर्षीय इम्तियाज़ इकबाल खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो कथित तौर पर सप्लीमेंट बेचने के धंधे में शामिल है। आगे की जांच जारी है।
एफआईआर के अनुसार, डोंगरी पुलिस स्टेशन के एंटी गुंडा दस्ते के कांस्टेबल गौरव गणेश सावंत इस मामले में शिकायतकर्ता हैं। 6 फरवरी को ड्यूटी पर रहते हुए उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि डोंगरी के ज़कारिया मस्जिद स्ट्रीट स्थित पांडुलवाला टावर की पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में प्रतिबंधित दवा मेफेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन आईपी (टर्मिवा) का अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस सब-इंस्पेक्टर सुनील रानदिवे के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने परिसर पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान, आरोपी इम्तियाज खान, जो द्रोणाब टावर, मिर्जा ग़ालिब रोड, नागपाड़ा का निवासी है, मौके पर मौजूद था।
तलाशी के दौरान, पुलिस ने एक प्लास्टिक बैग से 320 बोतलें मेफेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन आईपी 30 मिलीग्राम (टर्मिवा) बरामद कीं, जिनकी कीमत 1,00,438 रुपये है।
इसके अलावा, बायो जेनेटिक्स सस्टानोन 300 मिलीग्राम/मिलीलीटर टेस्टोस्टेरोन मिक्स (10 मिलीलीटर) की 50 शीशियां भी जब्त की गईं, जिनकी कीमत प्रत्येक की 450 रुपये थी और कुल मिलाकर 22,500 रुपये थी। जब्त की गई दवाओं का कुल मूल्य 1,22,938 रुपये है।
पुलिस ने इंजेक्शन के साथ-साथ खान का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 123 और 278 के तहत चिकित्सा अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित मादक इंजेक्शनों को अवैध रूप से रखने और भंडारण करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।
