घरेलू हिंसा मामले में धनंजय मुंडे दोषी पाए गए, पत्नी करुणा को ₹2 लाख मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया.

admin

घरेलू हिंसा मामले में धनंजय मुंडे दोषी पाए गए, पत्नी करुणा को ₹2 लाख मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया……..

 

मुंबई: राकांपा मंत्री धनंजय मुंडे को उनकी पत्नी करुणा मुंडे की शिकायत के बाद बांद्रा पारिवारिक अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाया है। करुणा मुंडे द्वारा लगाए गए आरोपों को बांद्रा फैमिली कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया. बांद्रा फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद धनंजय मुंडे को करुणा मुंडे को 2 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देना होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी को दिए इंटरव्यू में करुणा मुंडे ने कहा, “मुझे कोर्ट से न्याय मिला है, मैं कोर्ट और जज को धन्यवाद देती हूं। चूंकि बच्चे मेरे साथ हैं, इसलिए मांग थी कि उन तीनों को 5-5 लाख रुपये मिलेंगे। मुझे 2 लाख मिले हैं।” उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी मांग के लिए हाई कोर्ट का विकल्प चुनेंगी महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है. करुणा मुंडे ने कहा, मैं पिछले तीन साल से गुजारा भत्ता के लिए लड़ रही हूं, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी परेशानी हुई है। मंत्री जी से मेरा झगड़ा हो गया. मेरे वकील ने एक रुपया लेकर अदालत में यह मुकदमा दायर किया। आज हम जीत गए हैं. करुणा मुंडे ने कहा, यह सत्य की जीत है, मेरे साथ एक साधारण वकील था जो सत्य के साथ था।

सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने घरेलू हिंसा मामले के बारे में जानकारी देते हुए एक विस्तृत एक्स पोस्ट किया और केस जीतने के लिए करुणा मुंडे को शुभकामनाएं भेजीं।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *