कांजूर मार्ग मतगणना केंद्र में पुलिस को धमकाने और जबरन घुसने की कोशिश करने के आरोप में दो लोगों पर मामला दर्ज किया गया……….

मुंबई: पार्क साइट पुलिस ने कंजरमार्ग पश्चिम में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के दौरान मतगणना केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश करने और पुलिसकर्मियों को धक्का देने और धमकाने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
आरोपियों की पहचान प्रशांत ज्ञानेश्वर गंगावाने (43) और हर्षवर्धन नवनाथ खांडेकर (27) के रूप में हुई है। यह घटना कंजरमार्ग पश्चिम के एलबीएस मार्ग स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मतगणना केंद्र में हुई।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता पुलिस हेड कांस्टेबल सतीश जगन्नाथ ससाने पार्क साइट पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। 16 जनवरी को उन्हें वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष घाटेकर और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में मतगणना सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया था। चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मतगणना स्थल पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया था कि वे उम्मीदवारों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को वार्डवार तरीके से ही मतगणना केंद्र में प्रवेश करने दें। सुबह लगभग 11:30 बजे वार्ड संख्या 111 और 112 के उम्मीदवारों और अधिकृत प्रतिनिधियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।
इन वार्डों में मतगणना जारी रहने के दौरान, काशीनाथ कोपकर कॉलोनी, क्रांति नगर, भांडुप पूर्व के निवासी गंगावाने और संत ज्ञानेश्वर नगर, कन्नामवार नगर, विक्रोली पूर्व के निवासी खांडेकर मुख्य द्वार पर पहुंचे और मतगणना केंद्र में तुरंत प्रवेश की मांग की।
पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वार्ड संख्या 111 और 112 की मतगणना चल रही है और उन्हें आश्वासन दिया कि संबंधित वार्डवार मतगणना शुरू होने पर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। गंगावाने ने कथित तौर पर खुद को उम्मीदवार बताया, लेकिन वे अपनी उम्मीदवारी या प्रतिनिधि होने का प्रमाण देने वाला कोई पहचान पत्र या प्राधिकरण प्रस्तुत करने में विफल रहे। एफआईआर में आगे कहा गया है कि गंगावाने ने खुद को वकील बताकर पुलिसकर्मियों को धमकाया और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। उन पर एचसी ससाने को धक्का देने और मतगणना केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश करने का भी आरोप है। दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को बाधा पहुंचाने और चुनाव निर्णय अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने का प्रयास किया, जिससे सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई।
शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 221, 223, 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।
