महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय-सीमा बढ़ाई…

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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय-सीमा बढ़ाई………….

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (एचएसआरपी) प्लेट लगाने का निर्णय लिया है। वाहन मालिकों को वाहन सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने का काम अभी तक धीमा रहा है, इसलिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा 30 जून, 2025 तक बढ़ाई जा रही है। पूरे देश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहनों पर अनिवार्य किया गया। ऐसा नहीं करने वाले वाहनों के चालान काटने का प्रवाधान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाकर लोगों को दो महीने का और समय दे दिया है।
विभाग ने जारी की अपील
परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर ये प्लेटें लगाने के लिए 3 संगठनों/निर्माताओं का चयन किया है। हालांकि, परिवहन विभाग ने संबंधित वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस ओर ध्यान दें और 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाएं। High Security Registration Plate (HSRP) एक अनिवार्य नंबर प्लेट है, जिसे भारत सरकार ने वाहनों की सुरक्षा और पहचान को बढ़ाने के लिए लागू किया है। HSRP एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जिसमें एक यूनिक सीरियल नंबर और एक गैर-हटाने योग्य लॉक शामिल होता है। यह नंबर प्लेट चोरी, वाहन ट्रैकिंग, और अन्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है। भारत में नए और पुराने सभी वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है।

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