
दादाभाई नौरोजी नगर पुलिस स्टेशन, मुंबई
घरफोडी कर ४० ग्राम सोने का मंगलसूत्र चुराने वाले आरोपी को २ साल की सजा-ए-कैद
दादाभाई नौरोजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध क्रमांक १२४२/२०२४ भारतीय न्याय संहिता की धारा ३०५, ३३१(३), ३३१(४) के अंतर्गत घर में सेंधमार करके ४० ग्राम वजन का सोने का मंगलसूत्र चुराने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने दो वर्ष का कारावास तथा ५०० रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना दिनांक २० नवंबर २०२४ की रात ८:०० बजे से २१ नवंबर २०२४ की सुबह लगभग ८:३० बजे के बीच हुई। शिकायतकर्ता श्रीमती सदफ बाबुलाल इनमदार (निवासी : दादाभाई नौरोजी नगर) के घर का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर ४० ग्राम वजन का सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया था। इस घटना की शिकायत मिलते ही तुरंत दादाभाई नौरोजी नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मात्र ४८ घंटे के अंदर ही दिनांक २२ नवंबर २०२४ को शाम १८:२० बजे पवई इलाके से आरोपी
फरदीन उर्फ अमीन फिरदोस खान (उम्र २४ वर्ष, पेशा : रिक्शा चालक नहीं, पता : करीमुल्ला चॉल, ग्रीन लॉन्स स्कूल के पास, पठाणवाडी, फिल्टरपाडा, पवई, मुंबई)
को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चोरी किया गया पूरा ४० ग्राम सोने का मंगलसूत्र बरामद कर जब्त कर लिया गया।
माननीय प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती एस. जी. अगरवाल (१०वाँ न्यायालय, अंधेरी) के समक्ष विचारण हुआ। सरकारी अभियोक्ता माननीय श्री पिराजे शेख ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष की कैद तथा ५०० रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इस सफलता में योगदान देने वाले अधिकारी :
जाँच अधिकारी : सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील घाडगे
मार्गदर्शन : वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री राजेंद्र मचिंदर
कोर्ट कार्यवाही : सहायक पुलिस उपनिरीक्षक मधुकर आव्हाड एवं पुलिस शिपाई नागेश पंडित
मुंबई पुलिस नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे तत्पर है।
