मुंबई: छह साल बाद, वरिष्ठ पुलिसकर्मी के हस्तक्षेप के बाद अंधेरी पुलिस ने हिट-एंड-रन मामले में एफआईआर दर्ज की……

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मुंबई: छह साल बाद, वरिष्ठ पुलिसकर्मी के हस्तक्षेप के बाद अंधेरी पुलिस ने हिट-एंड-रन मामले में एफआईआर दर्ज की……

 

मुंबई: अंधेरी स्टेशन के पास हिट-एंड-रन दुर्घटना में एक पैदल यात्री की मौत के साढ़े छह साल बाद, एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी के हस्तक्षेप के बाद अंधेरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

एफआईआर के मुताबिक, 28 जून 2018 को रात में अंधेरी पुलिस के कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि एक बीमार आदमी रेलवे स्टेशन के पास पड़ा है और उसे सहायता की जरूरत है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और वहां एक घायल व्यक्ति मिला। पुलिस ने तुरंत उन्हें विले पार्ले वेस्ट के कूपर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 30 जून, 2018 को उनकी मौत हो गई।

 

घटना के बाद, पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की और जांच शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में मृतक की पहचान बादशाह के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी. रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण सड़क यातायात दुर्घटना में लगी कई चोटों के कारण हुए सेप्टिकेमिक शॉक को बताया गया है।

पुलिस ने अक्टूबर 2022 में अपनी जांच पूरी कर ली लेकिन मामला दर्ज नहीं किया क्योंकि जांच अधिकारी और संबंधित थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का तबादला हो गया था और मामला लंबित रहा।

हाल ही में, जब सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. शशिकांत भोसले ने देखा कि जांच के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया, तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इस शिकायत के आधार पर, पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 279 (तेज गाड़ी चलाना), और 338 (जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया। मोटर वाहन अधिनियम.

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