मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने 91 करोड़ रुपये के फ्रंट ट्रेडिंग मामले में पूर्व एक्सिस म्यूचुअल फंड मैनेजर वीरेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

Shoaib Miyamoor
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मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने 91 करोड़ रुपये के फ्रंट ट्रेडिंग मामले में पूर्व एक्सिस म्यूचुअल फंड मैनेजर वीरेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी…….

मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। जोशी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ़्रंट ट्रेडिंग के ज़रिए 91 करोड़ रुपये कमाने के आरोप में गिरफ़्तार किया था। यह एक अवैध बाज़ार हेरफेर प्रथा है।

विशेष न्यायाधीश आरबी रोटे ने ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि मामले के अन्य आरोपियों ने सेबी के आदेश का पालन किया और फ़्रंट ट्रेडिंग के ज़रिए अर्जित अपराध की आय बताई गई 30 करोड़ रुपये की राशि बोर्ड के पास जमा कर दी, इसका मतलब यह नहीं है कि जोशी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बरी हो गए हैं।

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