मुंबई पुलिस ने बिना परमिट के अवैध बाइक टैक्सी सेवा चलाने के लिए उबर और रैपिडो पर मामला दर्ज किया…………

मुंबई: आजाद मैदान पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य सरकार या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से आवश्यक परमिट के बिना शहर में बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने के आरोप में उबर और रैपिडो नामक राइड-हेलिंग कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सचिन आत्माराम पाटिल (49), एक मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, दोनों कंपनियां उचित श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त न होने के बावजूद अपने मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अवैध बाइक टैक्सी सेवाएं चला रही हैं। शिकायत में कहा गया है कि कंपनियां अनधिकृत यात्री परिवहन कर रही हैं, यात्रियों से पैसे वसूल रही हैं और इस तरह सरकार को धोखा देते हुए अवैध लाभ कमा रही हैं।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (3) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66, 93, 192ए, 146, 193 और 197 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (डी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
मामले की जांच आजाद मैदान पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसने पुष्टि की है कि महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी चलाने के लिए किसी भी कंपनी को कभी भी अनुमति नहीं दी गई है। इन कंपनियों पर अपने ऑनलाइन ऐप के ज़रिए अवैध यात्री परिवहन को बढ़ावा देने और ड्राइवरों को बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप है, जिससे कई परिवहन और प्रौद्योगिकी-संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है। जांच जारी है।
