मुंबई सत्र न्यायालय ने 42 वर्षीय व्यक्ति को महिला के साथ बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोप में दोषी ठहराया और उसे 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई………

मुंबई: सत्र न्यायालय ने फरवरी 2015 में एक महिला के साथ बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोप में 42 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया है। उसे आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता के पिता सब्जी विक्रेता का काम करते थे, जबकि आरोपी पास ही स्थित एक दूरसंचार कंपनी के आउटलेट में काम करता था। आरोप है कि पीड़िता अक्सर अपने पिता की मदद करने जाती थी, इसी दौरान वह आरोपी के संपर्क में आई। 15 फरवरी 2015 को सुबह लगभग 9:30 बजे, लड़की अपने पिता की मदद करने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे फोन किया और मदद मांगी। पीड़िता उसके कार्यालय गई, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर शटर बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। 28 फरवरी को सुबह लगभग 9:30 बजे, आरोपी ने कथित तौर पर यही घटना दोहराई।
इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए। जब पीड़िता ने अपने बॉस को बताने की धमकी दी, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
कुछ महीनों बाद, 9 अप्रैल 2015 को, पीड़िता की मां उसे मासिक धर्म न आने पर अस्पताल ले गई, जहां पता चला कि वह गर्भवती है। अगले दिन, पीड़िता अपने माता-पिता के साथ अंधेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गई।
अपने बचाव में, आरोपी ने दावा किया कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे। हालांकि, अदालत ने गौर किया कि पीड़िता ने अपने बयान में किसी भी तरह के आपसी सहमति वाले संबंध से इनकार किया है। अदालत ने पाया कि दोनों ही मौकों पर पीड़िता ने मदद के लिए चिल्लाया था, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए आरोपी को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए कहा, “यह बताया जा सकता है कि दोनों ही मौकों पर आरोपी ने दुकान का शटर नीचे गिरा दिया था। रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया कि उस जगह के आसपास वाहनों का आवागमन था। इसलिए, चूंकि शटर बंद था और यातायात चल रहा था, इसलिए बाहर खड़े लोगों को उसकी चीखें सुनाई नहीं दे सकती थीं।”
