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अंधेरी में 12 करोड़ रुपये की संपत्ति धोखाधड़ी का पर्दाफाश, एफआईआर दर्ज कर मामला EOW को ट्रांसफर किया गया

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अंधेरी में 12 करोड़ रुपये की संपत्ति धोखाधड़ी का पर्दाफाश, एफआईआर दर्ज कर मामला EOW को ट्रांसफर किया गया

अंधेरी में 12 करोड़ रुपये की संपत्ति धोखाधड़ी का पर्दाफाश, एफआईआर दर्ज कर मामला EOW को ट्रांसफर किया गया………..

मुंबई: अंधेरी में ₹12 करोड़ की एक बड़ी संपत्ति धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा कर लिया। एमआईडीसी पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जाँच के लिए मामले को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया है।

शिकायत के अनुसार, वसई (पश्चिम) में रहने वाले विस्तारा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के सहायक प्रबंधक दीप कमलेश जोशी (31) ने कार्यालय परिसर पर धोखाधड़ी से कब्ज़ा करने के संबंध में मामला दर्ज कराया है। यह घटना बाबा हाउस बिल्डिंग, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) स्थित एक कार्यालय से संबंधित है, जिसके मालिक जवाहरलाल गंगारमानी और उषा गंगारमानी हैं। आरोपी की पहचान अंधेरी (पश्चिम) के शास्त्री नगर निवासी पवन खेमनानी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि खेमनानी ने कथित तौर पर 2013 से बिना किराया दिए बाबा हाउस कार्यालय पर कब्ज़ा कर रखा था।

अपनी धोखाधड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए, उस पर गंगारामानी परिवार की तस्वीरों का इस्तेमाल करके फ़र्ज़ी समझौते तैयार करने और संपत्ति पर मालिकाना हक़ जताने के लिए उनके जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है। इस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप ₹12 करोड़ की अनुमानित संपत्ति पर गलत कब्ज़ा हो गया।

गंगारामानी परिवार के ज़रिए दर्ज कराई गई शिकायत आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि ज़ोन 10 के पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति से मामले की जाँच शुरू की गई है। उच्च मूल्य की संपत्ति धोखाधड़ी की आगे की जाँच अभी जारी है।

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