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अंतरजातीय विवाह विवाद को लेकर बीएमसी अधिकारी की हत्या के मामले में विशेष एससी/एसटी अदालत ने 2 लोगों को दोषी ठहराया

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अंतरजातीय विवाह विवाद को लेकर बीएमसी अधिकारी की हत्या के मामले में विशेष एससी/एसटी अदालत ने 2 लोगों को दोषी ठहराया

अंतरजातीय विवाह विवाद को लेकर बीएमसी अधिकारी की हत्या के मामले में विशेष एससी/एसटी अदालत ने 2 लोगों को दोषी ठहराया…….

मुंबई: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की विशेष अदालत ने बीएमसी अधिकारी की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। आरोप है कि मई 2021 में उनकी भतीजी की शादी मृतक के साले से होने का बदला लेने के लिए यह हत्या की गई थी।

दो आरोपियों, जिन्हें अब दोषी ठहराया गया है, वे हैं बालकृष्ण नादर (40) और उनके भाई मार्गेश नादर (30)। उन्हें वसंतकुमार देवेंद्र की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह हत्या नादर की भतीजी की शादी देवेंद्र के साले से होने के बाद बदला लेने के लिए की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नादर की बहन की बेटी संध्या का विवाह विग्नेश से हुआ था। विग्नेश, देवेंद्र की पत्नी प्रियंका का भाई था। दावा किया गया है कि विग्नेश संध्या से नीची जाति का था, इसलिए संध्या के परिवार ने इस विवाह का विरोध किया। इसके चलते, उसके मामाओं (आरोपी) ने देवेंद्र को धमकी दी थी कि अगर शादी हुई तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चेतावनी के बावजूद, विग्नेश और संध्या ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली।

इससे क्रोधित होकर, 30 मई 2021 को, जब प्रियंका और देवेंद्र एक मित्र की शादी के बाद आयोजित रात्रिभोज में नीचे बैठे थे, तभी आरोपी वहाँ पहुँचे और देवेंद्र पर हंसिया और चाकू से हमला कर दिया। देवेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में, प्रियंका की शिकायत के आधार पर, दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।

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