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बाली ट्रिप के लिए नकली इंस्टाग्राम ट्रैवल एजेंट्स ने जुईनगर के एक जोड़े से ₹1.56 लाख की ठगी की

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बाली ट्रिप के लिए नकली इंस्टाग्राम ट्रैवल एजेंट्स ने जुईनगर के एक जोड़े से ₹1.56 लाख की ठगी की
नवी मुंबई: जुईनगर में रहने वाले 29 साल के एक व्यक्ति के लिए बाली की सपनों की यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई, जब उन्हें और उनकी पत्नी को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया और बताया गया कि इंडोनेशिया यात्रा के लिए मिले फ़्लाइट टिकट पूरी तरह से नकली थे। आरोप है कि एक इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए ट्रैवल एजेंट बनकर आए साइबर ठगों ने इस जोड़े से 1.56 लाख रुपये की ठगी की।नेरुल पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रणय साल्वी ने नवंबर 2024 में शादी के बाद बाली जाने का प्लान बनाया था। ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए इंस्टाग्राम देखते समय, उन्हें 'B2B Bali DMC' नाम का एक पेज मिला, जिस पर बाली टूर पैकेज को प्रमोट करने वाले आकर्षक वीडियो और विज्ञापन थे।पेज के कॉन्टैक्ट लिंक पर क्लिक करने और अपना मोबाइल नंबर शेयर करने के बाद, 25 सितंबर 2024 को साल्वी से व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति ने संपर्क किया, जिसने अपनी पहचान विभु गुप्ता उर्फ़ आर्यन के तौर पर बताई। आरोपी ने उन्हें 80,276 रुपये में बाली टूर पैकेज और वापसी की फ़्लाइट टिकट के लिए 81,000 रुपये का ऑफर दिया। ऑफ़र पर भरोसा करके, साल्वी ने आरोपी द्वारा दिए गए पेमेंट लिंक का इस्तेमाल करते हुए 28 अक्टूबर और 25 दिसंबर, 2024 के बीच कई किश्तों में अपने क्रेडिट कार्ड से कुल 1,56,850 रुपये ट्रांसफर किए।पेमेंट हो जाने के बाद, आरोपी ने साल्वी और उनकी पत्नी से आधार और पासपोर्ट की जानकारी ली और फिर उन्हें 'बाटिक एयर' (Batik Air) द्वारा जारी किए गए बताए जाने वाले रिटर्न फ़्लाइट टिकट भेजे।हालांकि, जब यह जोड़ा 28 दिसंबर को अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुँचा, तो एयरलाइन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि टिकट नकली थे और उनके नाम पर कोई रिज़र्वेशन नहीं था।धोखाधड़ी का पता चलने के बाद, साल्वी ने आरोपी से संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ़ था। कई बार कोशिश करने के बावजूद, उन्हें न तो पैसे वापस मिले और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला, जिसके बाद उन्होंने नेरुल पुलिस से संपर्क किया।उनकी शिकायत के आधार पर, नेरुल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316(2), 318(4), 336 और 340 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धाराओं 66(C) और 66(D) के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच चल रही है।पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अनजान ट्रैवल एजेंटों या सोशल मीडिया पेजों को पैसे ट्रांसफर करने से बचें और विदेश यात्रा के लिए केवल अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों या आधिकारिक वेबसाइटों के ज़रिए ही बुकिंग करें। उन्होंने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों से यह भी आग्रह किया है कि वे ऐसी घटनाओं की तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन (1930) या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें।

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