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भुसावळ मंडल द्वारा अमरावती रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत वाहन प्रवेश के मामले में त्वरित कार्रवाई

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भुसावळ मंडल द्वारा अमरावती रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत वाहन प्रवेश के मामले में त्वरित कार्रवाई

प्रेस विज्ञप्ति


मध्य रेल के भुसावळ मंडल द्वारा 18 सितंबर 2026 को अमरावती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर निजी वाहन के अनधिकृत प्रवेश के मामले में तत्काल कार्रवाई की गई।


प्लेटफॉर्म पर वाहन क्रमांक MH 05 AJ 1212 दिखाई देने पर आरपीएफ स्टाफ द्वारा तुरंत वाहन को अटेंड किया गया तथा पूछताछ शुरू की गई। रेलवे अधिकारियों द्वारा मामले की तत्काल जांच की गई और वाहन के प्लेटफॉर्म क्षेत्र में प्रवेश करने की परिस्थितियों का पता लगाया गया।


पूछताछ के दौरान वाहन में सवार व्यक्ति ने बताया कि 80 वर्षीय एक अस्वस्थ यात्री, जिसे चलने में कठिनाई हो रही थी और जिसे अमरावती–मुंबई एक्सप्रेस से यात्रा करनी थी, को ट्रेन में चढ़ाने की सुविधा के लिए वाहन को पार्सल गेट से प्लेटफॉर्म पर लाया गया था।


मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए आरपीएफ द्वारा रेलवे अधिनियम की लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रेलवे अधिनियम की धारा 147 एवं 159 के तहत कार्रवाई की गई तथा नियमानुसार जुर्माना लगाया गया।


भुसावळ मंडल ने दोहराया है कि प्लेटफॉर्म क्षेत्रों में निजी वाहनों का अनधिकृत प्रवेश अनुमत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की आवाजाही से यात्रियों की सुरक्षा एवं स्टेशनपर ट्रेन संचालन प्रभावित हो सकता है। रेलवे एवं आरपीएफ कर्मी स्टेशनों पर सतर्क रहते हैं तथा रेलवे नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हैं।


भुसावळ मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रियों तथा आम नागरिकों से रेलवे नियमों, प्रवेश-नियंत्रण व्यवस्था एवं रेलवे/आरपीएफ कर्मचारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।

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