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बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) और मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए 'भारत छोड़ने के नोटिस' (Leave India Notice) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर, 2026 की तारीख तय की है

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) और मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए 'भारत छोड़ने के नोटिस' (Leave India Notice) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर, 2026 की तारीख तय की है

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इमरान खान ने इस नोटिस को मनमाना, अवैध और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।


मुख्य बिंदु:


• नोटिस की समय सीमा: मुंबई पुलिस और FRRO द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान को 28 अक्टूबर, 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

• मामले की पृष्ठभूमि: यह नोटिस इमरान खान को 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान संक्षिप्त रूप से हिरासत में लिए जाने के बाद जारी किया गया था।

• इमरान खान का तर्क: अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने अदालत में दलील दी कि इमरान दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं और उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानूनों के तहत ओसीआई कार्डधारकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

• अदालत का निर्देश: बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने का समय देते हुए याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र राज्य को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है, ताकि उनके किसी पिछले आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो) की जांच की जा सके।

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