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बॉम्बे हाई कोर्ट ने गणेश मंडलों से वैज्ञानिक सबूत पेश करने को कहा है कि PoP से जल निकायों को नुकसान नहीं पहुँचता है

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने गणेश मंडलों से वैज्ञानिक सबूत पेश करने को कहा है कि PoP से जल निकायों को नुकसान नहीं पहुँचता है

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गणेश मूर्ति बनाने वालों से कहा कि वे वैज्ञानिक सबूतों के साथ यह साबित करें कि प्लास्टर ऑफ़ पेरिस (PoP) प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए नुकसानदायक नहीं है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि वह सिर्फ़ पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर विचार कर रहा है, न कि मूर्ति विसर्जन की धार्मिक परंपरा पर।

जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की 2020 की गाइडलाइंस को लागू करने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन गाइडलाइंस में प्राकृतिक जल स्रोतों में PoP की मूर्तियां विसर्जित करने पर रोक लगाई गई है।

PoP मूर्ति बनाने वालों और गणपति मंडलों ने भी इस याचिका और CPCB की गाइडलाइंस का विरोध करते हुए याचिकाएं दायर की हैं। उनका कहना है कि ये गाइडलाइंस सिर्फ़ सलाह के तौर पर हैं, न कि अनिवार्य। बेंच ने कहा, "हमने मैन्युफैक्चरिंग पर रोक नहीं लगाई है। हम बस इतना कह रहे हैं कि PoP से बनी मूर्तियों को प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित न करें। इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी।" बेंच ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा, "हमें साबित करके दिखाएं कि PoP प्रकृति के लिए अच्छा है।"

महाराष्ट्र की 'अखिल सार्वजनिक उत्सव समिति' और गणेश मंडलों की ओर से पेश वकील उदय वारुंजीकर ने तर्क दिया कि ऐसी कोई वैज्ञानिक स्टडी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि PoP पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

उन्होंने कहा कि 2008 के बाद से अदालत के कई फैसलों में PoP को प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ बताया गया है, लेकिन वे फैसले पुरानी गाइडलाइंस पर आधारित थे, न कि किसी ठोस वैज्ञानिक स्टडी पर।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मूर्ति विसर्जन एक ज़रूरी धार्मिक परंपरा है। उन्होंने अदालत के इस स्पष्टीकरण का स्वागत किया कि वह त्योहार के धार्मिक पहलू पर विचार नहीं करेगी।

वारुंजीकर ने कहा, "हमें चिंता थी कि अदालत धार्मिक पहलू पर भी बात करेगी। हम आभारी हैं कि अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका सरोकार केवल PoP के इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर से है।"

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या CPCB, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्र सरकार ने ऐसी कोई वैज्ञानिक स्टडी की है जिससे यह साबित हो सके कि PoP पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला पदार्थ है।

धुले के मूर्ति निर्माताओं की ओर से पेश वकील प्रसन्ना कुट्टी ने तर्क दिया कि मिट्टी (साडू) की मूर्तियों में भी हानिकारक खनिज हो सकते हैं और दावा किया कि वे PoP की मूर्तियों से ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं। उन्होंने एक इंटरनेशनल जर्नल में छपी स्टडी का हवाला दिया।

हालांकि, जस्टिस खाटा ने सवाल किया कि क्या इस दावे का समर्थन करने वाली कोई वैज्ञानिक स्टडी मौजूद है। उन्होंने कहा, "सिर्फ इसलिए कि किसी इंटरनेशनल जर्नल में कुछ छपा है, हम उसे यूं ही स्वीकार नहीं कर सकते।"

मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को बताया कि इस साल के गणेश उत्सव के लिए पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों को अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मूर्तियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं। मामले की सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी।

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