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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 22 आरोपियों की बरी होने के फैसले को बरकरार रखा

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 22 आरोपियों की बरी होने के फैसले को बरकरार रखा
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के 2005 के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी का आधार स्थापित नहीं है।मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने गुरुवार को सोहराबुद्दीन के भाइयों, रुबाबुद्दीन और नायबुद्दीन शेख द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इस अपील में विशेष अदालत के 2018 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।सोहराबुद्दीन के भाई ने अप्रैल 2019 में विशेष अदालत के सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। सोहराबुद्दीन के भाइयों द्वारा दायर अपील में दावा किया गया था कि मुकदमे में खामियां थीं। इसमें उन उदाहरणों का हवाला दिया गया था जहां गवाहों ने बाद में दावा किया कि निचली अदालत द्वारा उनके बयान सही ढंग से दर्ज नहीं किए गए थे। अपील में फैसले को रद्द करने और मामले की पुनर्विचार सुनवाई की मांग की गई थी।विशेष अदालत ने दिसंबर 2018 में अपर्याप्त सबूतों और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहने का हवाला देते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। रुबाबुद्दीन की अपील खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, "ट्रायल कोर्ट ने कानून में सही और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का पालन किया है। उसके निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और दस्तावेजों के विपरीत नहीं हैं।"उच्च न्यायालय ने आगे कहा, "अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और परिस्थितियों की कड़ी में कई कमियां हैं।" न्यायालय ने यह भी कहा, "अभियोजन पक्ष सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति के अपहरण, दिशा फार्महाउस और अरहम फार्महाउस में उनकी अवैध हिरासत और कथित फर्जी मुठभेड़ को साबित करने में विफल रहा है। सोहराबुद्दीन शेख की जांघ से बरामद गोली का अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार से कोई संबंध साबित करने वाला कोई सबूत नहीं है।"सोहराबुद्दीन, जिस पर गैंगस्टर होने का आरोप था, नवंबर 2006 में गुजरात पुलिस द्वारा अहमदाबाद के पास एक मुठभेड़ में मारा गया था। उसकी पत्नी कौसर बी की भी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। बाद में दिसंबर 2006 में, प्रजापति, जिसे एक प्रमुख चश्मदीद गवाह माना जाता था, एक अन्य कथित मुठभेड़ में मारा गया था।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी और मामले की सुनवाई मुंबई स्थित एक विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित कर दी।

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