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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आश्वासन के बावजूद याचिकाकर्ता का घर गिराने पर बीएमसी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आश्वासन के बावजूद याचिकाकर्ता का घर गिराने पर बीएमसी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आश्वासन के बावजूद याचिकाकर्ता का घर गिराने पर बीएमसी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया……….

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के दो अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन न्यायालय को दिए गए मौखिक आश्वासन के बावजूद याचिकाकर्ता के ढांचे को ध्वस्त कर दिया।

न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की पीठ 4 जुलाई को सागर नार्वेकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ताड़देव में पुनर्विकास परियोजना में स्थायी वैकल्पिक आवास के लिए पात्र रहने वालों की सूची में शामिल होने की मांग की गई थी। उन्होंने 2018 में जारी संशोधित आशय पत्र को रद्द करने की भी मांग की थी।

पीठ को बताया गया कि हालांकि न्यायालय ने मौखिक रूप से बीएमसी को कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था और नगर निकाय के वरिष्ठ वकील ने अनुपालन का आश्वासन दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता के घर को कुछ ही घंटों बाद ध्वस्त कर दिया गया। न्यायालय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “हमारे मौखिक निर्देशों और दिए गए आश्वासन के बावजूद याचिकाकर्ता के ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है।” अदालत ने बीएमसी अधिकारी वैभव दत्तात्रेय मस्करे और उनके वरिष्ठ सचिन प्रकाश महाजन को अवमानना नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कथित तौर पर 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे के आसपास तोड़फोड़ की थी। नोटिस 8 अगस्त को वापस करने हैं। जो कुछ हुआ है, उससे… इस याचिका में उठाई गई पूरी शिकायत लगभग एक तथ्य बन गई है। उसका घर ध्वस्त कर दिया गया है और वह अब सड़क पर है, “पीठ ने टिप्पणी की।

अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए, बीएमसी के वरिष्ठ वकील अनिल सखारे ने अदालत को सूचित किया कि नार्वेकर को बायकुला ट्रांजिट कैंप में एक कमरा आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से, “सख्ती से विरोध के तहत” और ताड़देव साइट पर एक फ्लैट के अपने अधिकारों को त्यागे बिना आवास स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की।

अदालत ने नागरिक निकाय को बायकुला कमरे को तुरंत सौंपने का निर्देश दिया और डेवलपर को निर्देश दिया कि यदि नार्वेकर अपनी याचिका में सफल होता है, तो ताड़देव साइट पर एक मकान खाली रखा जाए। मामला अब 8 अगस्त को दाखिले के लिए सूचीबद्ध है।

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