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बुलढाणा में 8 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 60 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज

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बुलढाणा में 8 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 60 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज

बुलढाणा (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक 60 वर्षीय दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने आठ साल की एक बच्ची को चॉकलेट देने का लालच देकर अपनी दुकान में बुलाया और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।


यह घटना 23 अक्टूबर की बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस' (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।


रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्ची शाम करीब 7 बजे चिप्स खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गई थी। जब वह दुकान पर पहुंची, तो आरोपी - जिसकी पहचान शेख मोहम्मद पीर मोहम्मद के रूप में हुई है - ने उसे चॉकलेट देने का लालच दिया और दुकान के अंदर बुला लिया।


इसके बाद दुकानदार ने बच्ची को गलत तरीके से छुआ। साथ ही, उसने बच्ची को धमकी भी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह उसे जान से मार देगा।


इस घटना का एक वीडियो बाद में मोबाइल फोन पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात ही लड़की के भाई को उसके मोबाइल फोन पर यह वीडियो मिल गया था।


वीडियो देखने के बाद, उसने बच्ची के कपड़ों पर ध्यान दिया और उसे शक हुआ कि यह उसकी बहन हो सकती है। अगली सुबह, परिवार वालों ने लड़की से बात की और उससे घटना के बारे में पूछा।


इसके बाद बच्ची ने बताया कि दुकान पर क्या हुआ था।


परिवार पुलिस के पास पहुंचा

घटना के बारे में पता चलने पर, लड़की का परिवार पुलिस के पास गया और दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।


शिकायत के आधार पर, बुलढाणा सिटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बाद में, इस मामले में 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।


जांच के बारे में और जानकारी का इंतजार है।

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