BREAKING
FAC News
Back

CBI ने SBI बैंक के साथ कथित तौर पर ₹26.55 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एक रियल्टी फर्म और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया

Tabish | | views
CBI ने SBI बैंक के साथ कथित तौर पर ₹26.55 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एक रियल्टी फर्म और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया

मुंबई: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की मुंबई स्थित स्पेशल टास्क ब्रांच ने एक रियल्टी सर्विस कंपनी और उसके प्रमोटरों व डायरेक्टरों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) को 26.55 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया है।

CBI के अनुसार, यह मामला SBI के पुणे स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िस के डिप्टी जनरल मैनेजर एम. संजीव कुमार की लिखित शिकायत पर आधारित है।

शिकायत के मुताबिक, 2017 से 2020 के दौरान, अंधेरी में रजिस्टर्ड ऑफ़िस वाली उधार लेने वाली कंपनी को पुणे के हिंजवडी में एक प्रोजेक्ट के लिए जुलाई 2017 में प्रोजेक्ट फ़ाइनेंस स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपये का टर्म लोन मंज़ूर किया गया था। CBI ने अपनी FIR में कहा है, "शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आखिरी बार पैसे जारी होने के समय, कंपनी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जमा किया था, जिसमें सितंबर 2018 तक कुल खर्च 39.90 करोड़ रुपये बताया गया था; इसमें से कंस्ट्रक्शन का खर्च 29.25 करोड़ रुपये था। हालांकि, अकाउंट की किताबों के अनुसार, असल कंस्ट्रक्शन खर्च सिर्फ 17.88 करोड़ रुपये था, जिससे CA सर्टिफिकेट पर सवाल उठता है।"

आरोप है कि प्रमोटरों ने लोन की पूरी रकम ले ली, जबकि प्रोजेक्ट का सिर्फ़ 50 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ था। बैंक से मिले फंड को कथित तौर पर एक सहयोगी कंपनी को लोन और एडवांस के ज़रिए दूसरी जगह भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बाद में, बकाया रकम न चुकाने के कारण, दिसंबर 2020 में यह अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन गया और मार्च 2025 में इसे धोखाधड़ी का मामला घोषित कर दिया गया।

FIR में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों ने फंड को दूसरी जगह भेजने, फंड का गलत इस्तेमाल करने और भरोसे का आपराधिक उल्लंघन जैसे अपराध करने के लिए मिलीभगत की। ये अपराध कथित तौर पर बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाकर गैर-कानूनी फायदा उठाने के इरादे से किए गए थे।

CBI ने आपराधिक साजिश, फंड का आपराधिक गलत इस्तेमाल, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोपों में भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

How did you feel about this news?

Related News

Mumbai

स्पेशल POCSO कोर्ट ने 11 साल की चचेरी बहन के साथ यौन शोषण करने के आरोप में मरोल के एक फ़ोटोग्राफ़र को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई

स्पेशल POCSO कोर्ट ने 11 साल की चचेरी बहन के साथ यौन शोषण करने के आरोप में मरोल के एक फ़ोटोग्राफ़र को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई
Mumbai

मुलुंड में हुए हादसे में एक महिला की मौत के बाद BEST बस ड्राइवर का अल्कोहल टेस्ट किया गया

मुलुंड में हुए हादसे में एक महिला की मौत के बाद BEST बस ड्राइवर का अल्कोहल टेस्ट किया गया
Mumbai

महाराष्ट्र में दूध की कीमतें ₹2 बढ़ेंगी, 11 अगस्त से डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे होंगे

महाराष्ट्र में दूध की कीमतें ₹2 बढ़ेंगी, 11 अगस्त से डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे होंगे
Mumbai

नायगांव की BDD चॉल में डेंगू की जांच के दौरान गिरने से BMC कर्मचारी की मौत हो गई

नायगांव की BDD चॉल में डेंगू की जांच के दौरान गिरने से BMC कर्मचारी की मौत हो गई
Mumbai

सचिन भाऊ अहीर के सत्कार समारोह में उमड़ा सम्मान और सद्भाव का संगम, उलेमा व दिग्गज हस्तियों ने दी मुबारकबाद

सचिन भाऊ अहीर के सत्कार समारोह में उमड़ा सम्मान और सद्भाव का संगम, उलेमा व दिग्गज हस्तियों ने दी मुबारकबाद
Mumbai

मुंबई लोकल ट्रेन में हंगामा: सीट को लेकर महिला के साथ मारपीट के आरोप में 36 साल का व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई लोकल ट्रेन में हंगामा: सीट को लेकर महिला के साथ मारपीट के आरोप में 36 साल का व्यक्ति गिरफ्तार
Mumbai

आज़ादी के दिन से पहले बम की धमकी वाले ईमेल से मुंबई हाई अलर्ट पर; अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई

आज़ादी के दिन से पहले बम की धमकी वाले ईमेल से मुंबई हाई अलर्ट पर; अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई
Mumbai

मुंबई सेशंस कोर्ट ने G N साईबाबा से जुड़े जमावड़े के मामले में TISS के 7 छात्रों को अग्रिम ज़मानत दी, जबकि 2 छात्रों की याचिकाएँ खारिज कर दीं

मुंबई सेशंस कोर्ट ने G N साईबाबा से जुड़े जमावड़े के मामले में TISS के 7 छात्रों को अग्रिम ज़मानत दी, जबकि 2 छात्रों की याचिकाएँ खारिज कर दीं

Comments

Loading comments...

Related News