दादर में इंजीनियरिंग फर्म से 5 साल में 31.77 लाख रुपये गबन करने के आरोप में अकाउंटेंट पर मामला दर्ज
FAC News Desk
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दादर में इंजीनियरिंग फर्म से 5 साल में 31.77 लाख रुपये गबन करने के आरोप में अकाउंटेंट पर मामला दर्ज………..
मुंबई: दादर पुलिस ने दादर स्थित मेटाकैप्स इंजीनियरिंग कंपनी के अकाउंटेंट सुनील रामचंद्र कदम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पांच साल की अवधि में वेंडर भुगतान की आड़ में अपने निजी बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करके कंपनी से 31.77 लाख रुपये का गबन किया।
इंजीनियर फर्म के धन की 2020 से हेराफेरी
एफआईआर के अनुसार, बिर्चवुड, अर्श एवेन्यू कॉम्प्लेक्स, बदलापुर (पश्चिम) निवासी कदम 2019 से कंपनी के साथ काम कर रहे थे। 10 जनवरी, 2020 से 14 जुलाई, 2025 के बीच, उन्होंने कथित तौर पर शिंदे ट्रांसपोर्ट, बी.आर. एंटरप्राइजेज और अन्य जैसे कंपनी के विक्रेताओं के नामों का इस्तेमाल करके दादर स्थित कंपनी के जनता सहकारी बैंक खाते से पवई स्थित भारत को-ऑप बैंक के अपने खाते में भुगतान स्थानांतरित किया।
कंपनी के निदेशक गौरव प्रमोद जाधव (32) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कदम विक्रेताओं के भुगतान, जीएसटी फाइलिंग और कंपनी के बैंक खातों के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार थे। उन पर कंपनी के वित्तीय संसाधनों तक अपनी पहुँच का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से धन हस्तांतरित करने का आरोप है। कंपनी दादर स्थित जनता सहकारी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाते संचालित करती है। यह धोखाधड़ी 14 जुलाई, 2025 को तब सामने आई जब कंपनी के एक कर्मचारी ने कदम के खाते में 52,420 रुपये का संदिग्ध लेनदेन देखा। पूछताछ करने पर, कदम ने दावा किया कि यह एक गलत हस्तांतरण था।
₹31.77 लाख के नुकसान के बाद कंपनी ने प्राथमिकी दर्ज कराई
हालांकि, आगे की जाँच में छह दिन पहले ही 37,026 रुपये का एक और लेनदेन सामने आया। पूरी जाँच करने पर, कंपनी को पता चला कि पाँच वर्षों की अवधि में कदम के खाते में कुल 31,77,305 रुपये अवैध रूप से स्थानांतरित किए गए थे।
भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज
इस खुलासे के बाद, कंपनी ने दादर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(4) और 318(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जाँच अभी चल रही है।
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