दैघर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में अपनी ननद के साथ दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के आरोप में दो महिलाओं को अग्रिम ज़मानत दे दी है
FAC News Desk
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दैघर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में अपनी ननद के साथ दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के आरोप में दो महिलाओं को अग्रिम ज़मानत दे दी है…………
ठाणे: ठाणे सत्र न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 3(5), 352, 351(2) और 85 के तहत दैघर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में अपनी ननद के साथ दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के आरोप में दो महिलाओं को अग्रिम ज़मानत दे दी है।
“मैंने पक्षों की दलीलें पढ़ी हैं। जाँच अधिकारी ने ज़मानत या हिरासत में पूछताछ को अस्वीकार करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। उन्होंने औपचारिक रूप से अपनी बात रखी है। अपराध की प्रकृति वैवाहिक है। इसलिए, मैं आवेदकों को कुछ कड़ी शर्तों पर ज़मानत देने के लिए तैयार हूँ,” अदालत ने कहा।
प्राथमिकी के अनुसार, घटना 22 दिसंबर, 2022 और 15 अक्टूबर, 2024 के बीच कांदिवली स्थित उनके आवासों पर हुई। आवेदकों – जिनकी पहचान शिकायतकर्ता की ननद के रूप में हुई है – ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के माता-पिता से बार-बार दहेज की माँग की। उन पर एक लड़की को जन्म देने के कारण उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा उसके स्त्रीधन का कथित रूप से दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया था। हालाँकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वे स्थायी निवासी हैं और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जाँच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और अदालत द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की।
जहाँ जाँच अधिकारी ने याचिका का विरोध किया, वहीं अदालत ने माना कि हिरासत में पूछताछ को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिया गया। यह देखते हुए कि विवाद वैवाहिक प्रकृति का था, अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ अग्रिम ज़मानत मंजूर कर ली।
आदेशों के अनुसार, अदालत ने प्रत्येक आवेदक को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और एक ज़मानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है। आरोपियों से अपना स्थायी पता भी बताने को कहा गया है और उन्हें बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने को कहा गया है।
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