डीजल/पेट्रोल की कालाबाजारी करने वाले 03 व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज हुई एफ.आई.आर. डीज़ल व पेट्रोल की कालाबाज़ारी पर होगी कठोर दण्डात्मक कार्रवाई
Tabish
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ब्यूरो रिपोर्ट फरियाद अलीबहराइच 24 अप्रैल। जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि पिछले दिनों बिना लाइसेंस अवैध रूप से डीज़ल/पेट्रोल की कालाबाज़ारी करते हुए पाये जाने पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर 03 मामलों में 03 व्यक्तियों के विरूद्ध थाना रामगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अर्न्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। श्री तिवारी ने बताया कि थाना हरदी के ग्राम पंचायत मासाडीहा निवासी गुड्डू पुत्र रहमत उल्ला दो कैन प्लास्टिक के जिसमें एक में लगभग 40 लीटर डीजल दूसरे में लगभग 35 लीटर डीजल, 01 कीप, 01 मापन यंत्र आधा लीटर के साथ डीजल के संग्रहण व अवैध बिकी किये जाने के कारण पकड़ा गया है।इसी प्रकार थाना खैरीघाट निवासी डिहवा बकैना चंदन पुत्र उमानी के पास से एक प्लास्टिक जरीकेन जिसमें डीजल लगभग 50 लीटर के साथ 01 कीप व 01 मापन यंत्र पाया गया तथा विकास खण्ड महसी के नकाही निवासी अमित गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता के विरूद्ध थाना रामगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अर्न्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने जनपद के समस्त डीजल/पेट्रोल पम्पों के प्रोपराईटर्स, पार्टनर्स एवं प्रबन्धकों को निर्देशित किया है डीज़ल एवं पेट्रोल के वितरण में जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी पम्पों को निर्देशित किया गया है कि ईधंन की आपूर्ति वाहनों में ही की जाये। जरिकेन, पिपिया, डब्बा, बोतल आदि में पेट्रोल किसी भी दशा में निर्गत नहीं किया जायेगा। जरिकेन, पिपिया, डब्बा में डीजल 5-10 लीटर (निर्धारित मात्रा के डब्बे आदि में ही) किसानों की पहचान फार्मर रजिस्ट्री/किसान बही देखकर एवं पुष्टि करके ही दिया जायेगा।डीएम श्री त्रिपाठी ने कहा कि डीजल/पेट्रोल को जरिकेन, पिपिया, डब्बा आदि में पम्पों से ले जाकर ग्रामवासियों को अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायतों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा। डीज़ल एवं पेट्रोल की कालाबाज़ारी में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एन.एस.ए. की कार्यवाही भी की जायेगी।
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