दिंडोशी सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में महिला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
FAC News Desk
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दिंडोशी सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में महिला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई……….
मुंबई: दिंडोशी की एक सत्र अदालत ने नाबालिग बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में एक महिला को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अपराध को मां के कर्तव्य और भरोसे का घोर उल्लंघन बताया है।
अगस्त 2021 में बेटी को वेश्यावृत्ति के लिए पेश करने के बाद महिला को जाल में फंसाया गया था। सत्र न्यायाधीश नीता एस अनेकर ने नरमी बरतने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी ने अपनी ही बच्ची की तस्करी करके “प्यार और विश्वास के पवित्र बंधन को तोड़ा है” और इसलिए वह “किसी भी तरह की दया की पात्र नहीं है”। हालांकि, अदालत ने कथित तौर पर वेश्यावृत्ति रैकेट में शामिल दो अन्य महिलाओं को सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष वेश्यावृत्ति के लिए पेश की गई दूसरी महिला से पूछताछ करने में विफल रहा, जिससे दो आरोपियों की संलिप्तता साबित करना असंभव हो गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रैकेट की सूचना मिलने के बाद एक गैर-सरकारी संगठन के प्रबंधक ने मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। एनजीओ के प्रोजेक्ट कल्कि के तहत, उसके एक सदस्य ने ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क किया और वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं की तलाश की।
मां ने कथित तौर पर 65,000 रुपये के बदले दो लड़कियों की पेशकश की, उनकी तस्वीरें साझा कीं और 18 अगस्त, 2021 को शाम लगभग 7.40 बजे एक रेस्तरां में मिलने का समय तय किया।
महिलाओं के पहुंचने पर, सत्यापन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि एक लड़की नाबालिग थी और आरोपियों की जैविक बेटी थी, जबकि दूसरी 24 वर्ष की थी।
पुलिस को दिए अपने बयान में नाबालिग ने कहा कि उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और उसकी मां और उसकी सहेली उसे रेस्तरां में लेकर आई थीं। बाद में मुकदमे के दौरान वह पलट गई और उसने अपनी मां द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेले जाने से इनकार किया। उसने दावा किया कि वह एक कॉल सेंटर में काम करती थी और पढ़ाई के लिए ट्यूशन भी लेती थी। इसके बावजूद, अदालत ने चिकित्सा साक्ष्यों पर भरोसा किया, जिनसे पता चलता था कि लड़की यौन रूप से सक्रिय थी, और इस बात के सबूतों पर भी कि आरोपी ने सौदे के तहत नाबालिग की तस्वीर फर्जी ग्राहक के साथ साझा की थी। रिकॉर्ड की गई बातचीत और अन्य सबूतों के आधार पर, अदालत ने मां को अपनी नाबालिग बेटी की तस्करी का दोषी ठहराया।
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