एनजीटी ने शाहरुख खान के मन्नत के नवीनीकरण के खिलाफ याचिका खारिज की
FAC News Desk
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एनजीटी ने शाहरुख खान के मन्नत के नवीनीकरण के खिलाफ याचिका खारिज की……..
मुंबई: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अभिनेता शाहरुख खान के बांद्रा स्थित समुद्र तटीय आवास, मन्नत के नवीनीकरण के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है।
यह अपील कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) ने 3 जनवरी को नवीनीकरण के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की मंज़ूरी देने में गलती की थी। हालाँकि, अधिकरण ने इस याचिका को स्वीकार करने के चरण में ही खारिज कर दिया और कहा कि अपील में “कोई दम नहीं” है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और डॉ. विजय कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली अधिकरण की पीठ ने कहा कि मन्नत में प्रस्तावित निर्माण मौजूदा सड़क और स्थायी संरचनाओं के भूमि की ओर सीआरजेड-II क्षेत्र में आता है, जिससे यह तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 के तहत अनुमेय है। इसलिए, यह मंज़ूरी संबंधित आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन जारी की गई थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बांद्रा एच-वेस्ट वार्ड के सीटीएस (सिटी टाइटल सर्वे) 859, 860, 861 और 862 पर स्थित मन्नत, सीआरजेड की अनुमति मिलने से पहले से ही मौजूद था और प्रस्तावित कार्य में केवल दो मंजिलों – सातवीं और आठवीं ऊपरी आवासीय मंजिलों – को जोड़ना शामिल था, जिसमें मौजूदा छठी मंजिल के ऊपर एक आंतरिक सीढ़ी वाला एक डुप्लेक्स फ्लैट शामिल होगा। इसके साथ, मौजूदा कम ऊँचाई वाली इमारत में दो बेसमेंट स्तर, एक भूतल और आठ ऊपरी आवासीय मंजिलें होंगी, जिनकी कुल ऊँचाई 37.54 मीटर होगी।
मंजूरी में यह भी दर्ज किया गया कि विकास योजना (डीपी 2034) के अनुसार, भूखंड एक आवासीय क्षेत्र में आता है और किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आरक्षित नहीं है, और परियोजना प्रस्तावक (पीपी) ने 7 नवंबर, 2024 को बीएमसी से योजना अनुमोदन प्राप्त किया था। पीठ ने आगे दर्ज किया कि जब मंजूरी प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पहचान करने के लिए कहा गया, तो दौंडकर के वकील ने केवल पहले के आधारों को दोहराया, बिना ठोस जवाब दिए या 23 जून, 2008 की सीआरजेड एनओसी का उत्पादन किए। न्यायाधिकरण ने यह भी सवाल किया कि इस 2008 के एनओसी को प्रासंगिक समय पर चुनौती क्यों नहीं दी गई।
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