घाटकोपर जन्मदिन पार्टी में तलवार लहराने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज, शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज
FAC News Desk
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घाटकोपर जन्मदिन पार्टी में तलवार लहराने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज, शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज……,……
घाटकोपर (पूर्व) में जन्मदिन के जश्न के दौरान एक व्यक्ति द्वारा तलवार लहराने का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला कानूनी हो गया। पंतनगर पुलिस ने मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) द्वारा जारी हथियार निषेध आदेश का उल्लंघन करने के लिए भारतीय शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत इमरान शेख, गौरव दारकर और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। पंतनगर पुलिस स्टेशन में गुंडा निरोधक दस्ते का हिस्सा रहे पुलिस हेड कांस्टेबल भौपाटिल घुघे (45) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, 27 जून से इमरान शेख को जन्मदिन की बधाई देने वाले बैनर विभिन्न स्थानों पर देखे गए। अगली रात, एचसी घुघे को अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो क्लिप मिली, जिसमें इमरान शेख घाटकोपर (पूर्व) में 90 फीट रोड पर लैवेंडर बो में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में कथित तौर पर लक्ष्मी नगर निवासी गौरव दरेकर शेख के गले में नारंगी रंग की शॉल डालते, उसे केक खिलाते और लाल और सुनहरे रंग की म्यान में म्यान वाली तलवार थमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इमरान शेख तलवार निकालकर हवा में लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साक्ष्य के आधार पर, एचसी घुघे ने सरकार की ओर से शिकायत दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप इमरान शेख, गौरव दारकर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन पर भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 4 और 25 के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) (ए) और 135 के तहत डीसीपी के हथियार निषेध आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
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