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ग्रांट रोड में लापरवाही के कारण 3 साल की बेटी की मौत के बाद पिता पर मामला दर्ज

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ग्रांट रोड में लापरवाही के कारण 3 साल की बेटी की मौत के बाद पिता पर मामला दर्ज

ग्रांट रोड में लापरवाही के कारण 3 साल की बेटी की मौत के बाद पिता पर मामला दर्ज……….

मुंबई: माता-पिता की कथित लापरवाही के एक चौंकाने वाले मामले में, गिरने से घायल हुई 3 साल की बच्ची को उसके पिता ने अस्पताल नहीं ले जाकर एक तालाब के पास छोड़ दिया, जिससे उसकी दुखद मौत हो गई।

डी. बी. मार्ग पुलिस ने घटना के लगभग 1 साल 10 महीने बाद, पिता सुहान खान-मुल्ला (25) के खिलाफ लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, मृतक बच्ची, अमीना सुहान खान-मुल्ला, अपने माता-पिता और बड़ी बहन के साथ मुंबई के ग्रांट रोड (पूर्व) स्थित बटाटा चॉल में रहती थी। 7 जनवरी, 2024 को, अमीना की माँ, 24 वर्षीय सुमैय्या सुहान खान, दोनों बेटियों को उनके पिता की देखभाल में छोड़कर काम के लिए अहमदाबाद गई थीं। अगले दिन, 8 जनवरी को, दोपहर के करीब, सुहान खान ने सुमैय्या को वीडियो कॉल करके बताया कि अमीना सीढ़ियों से गिर गई है और उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। कॉल के दौरान, अमीना ने खुद ही इशारा करके बताया कि वह गिर गई है। चिंतित सुमैय्या ने सुहान से बार-बार बच्ची को अस्पताल ले जाने का आग्रह किया, लेकिन वह लगातार दो दिनों तक ऐसा नहीं कर पाया।

 

10 जनवरी की सुबह करीब 7:30 बजे, सुहान खान ने अपनी पत्नी को बताया कि अमीना बाथरूम में बेहोश पड़ी है। उसे अस्पताल ले जाने के बजाय, उसने दावा किया कि वह दोनों बेटियों को नवी मुंबई के कोपरखैराने स्थित अपने ससुर के घर ले जा रहा है।

हालांकि, सुहान बच्चियों को अपने रिश्तेदार के घर नहीं ले गया। हैरानी की बात यह है कि उसने दोनों बच्चों को कोपरखैराने इलाके में एक तालाब के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। बाद में उसने अपनी पत्नी को फोन पर उनके ठिकाने के बारे में बताया।

सूचना मिलते ही, बच्चों के नाना आलम खान मौके पर पहुँचे और अमीना को बेहोश पाया। उसे तुरंत वाशी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस निरीक्षक सागर चंद्रकांत तिलेकर के नेतृत्व में की गई जाँच और शिकायत तथा सहायक साक्ष्यों के आधार पर, पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुँची कि पिता की घोर लापरवाही और लापरवाह व्यवहार के कारण बच्ची की मृत्यु हुई। तदनुसार, सुहान खान-मुल्ला पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जाँच जारी है।

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