जम्मू-कश्मीर की महिला क्रिकेटर, उनके भाई और सहयोगी समेत तीन लोग यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार
Tabish
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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने जम्मू-कश्मीर टी-20 लीग से जुड़ी एक महिला क्रिकेटर और उसके भाई को कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों को नई दिल्ली के एक होटल से पकड़ा गया।इसके बाद, उनके सहयोगी उद्दीन इम्तियाज वानी (22) को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरखंदा अजीज खान (30) और उनके भाई बाजिल अजीज खान (27) के रूप में हुई है।चैट के जरिए पीड़ित को फंसाया गयासूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता कोलाबा में रहने वाला 28 वर्षीय व्यवसायी है। 2024 में, पश्चिमी उपनगरों में रहते हुए, वह फरखंदा खान के संपर्क में आया।मोबाइल चैट के जरिए उनकी जान-पहचान धीरे-धीरे बढ़ी, जिसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर उससे अश्लील बातचीत शुरू कर दी। बाद में उसने उसे अपने सहयोगी इम्तियाज वानी और अपने भाई बाजिल खान से मिलवाया। पुलिस ने बताया कि 2024 में, फरखंदा ने कथित तौर पर आर्थिक ज़रूरत का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता से पैसे मांगे। जब शिकायतकर्ता ने इनकार कर दिया, तो उसने उनकी निजी चैट को सार्वजनिक करने की धमकी दी।दबाव में आकर, शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर 30 अप्रैल, 2024 और 13 जनवरी, 2026 के बीच 32 बैंक लेनदेन के माध्यम से फरखंदा के बैंक खाते में ₹23.61 लाख स्थानांतरित कर दिए।जांच में पता चला कि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा इम्तियाज़ वानी के खाते में स्थानांतरित किया गया था। इसके अलावा, कुछ धनराशि फरखंदा के पिता अब्दुल अजीज खान के बैंक खाते में भी पाई गई।इसके अलावा, यह भी आरोप है कि वानी और बाजिल खान ने शिकायतकर्ता को धमकी दी, यह दावा करते हुए कि उनके पास फरखंदा के साथ उसकी चैट के स्क्रीनशॉट हैं और उसे कारावास सहित गंभीर परिणामों की चेतावनी दी।इन धमकियों के तहत, शिकायतकर्ता ने जनवरी 2026 में आरोपी को अतिरिक्त ₹40 लाख हस्तांतरित किए। जांच में यह भी पता चला कि इस मामले में पहला लेनदेन अप्रैल 2024 में ₹20,000 का था।आरोपी का विवरण और जांचआरोपी फरखंदा दिल्ली एनसीआर के अंकुर विहार स्थित डीएलटी का निवासी है, इम्तियाज वानी जम्मू और कश्मीर के खलापुर का निवासी है, जबकि आरोपी बाजिल खान जम्मू और कश्मीर के नूरखाव गांव का निवासी है।शिकायत के आधार पर, पश्चिम क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, जिनमें धारा 308(2), 308(6), 351(2), 351(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 61(2) और 3(5) शामिल हैं, के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है।
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