जुहू के संगीतकार से 15,000 रुपये की मांग करने के आरोप में फर्जी बीएमसी अधिकारी गिरफ्तार
Shoaib Miyanoor
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जुहू के संगीतकार से 15,000 रुपये की मांग करने के आरोप में फर्जी बीएमसी अधिकारी गिरफ्तार..........मुंबई: जुहू पुलिस ने सोमवार को एक पूर्व सफाई अधिकारी को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने बीएमसी अधिकारी बनकर एक संगीतकार से उसके घर के बाहर मरम्मत कार्य के दौरान जमा किए गए मलबे के लिए 15,000 रुपये की मांग की।एफआईआर के अनुसार, जुहू, विले पार्ले (पश्चिम) में रहने वाले 71 वर्षीय अरविंद मेहरा, जो संगीत जगत से जुड़े हैं, पिछले 15 दिनों से अपने फ्लैट में आंतरिक मरम्मत का काम करवा रहे हैं। काम के चलते मलबा अस्थायी रूप से सोसायटी परिसर के अंदर रखा गया था। सोसायटी को पहले ही सूचित कर दिया गया था और आवश्यक अनुमति भी प्राप्त कर ली गई थी।मेहरा के घर के नौकर, 59 वर्षीय रामप्रसाद शर्मा ने उन्हें बताया कि पिछले चार दिनों से एक व्यक्ति उनके पास आकर खुद को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का कर्मचारी बता रहा था। उस व्यक्ति ने कथित तौर पर फ्लैट मालिक को चेतावनी दी कि मलबा जमा करने पर उन पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और जुर्माने से बचने के लिए मामले को "सुलझाने" का सुझाव दिया।6 अप्रैल की सुबह, इमारत के सुरक्षा गार्ड धर्मेंद्र कुमार ने मेहरा को सूचित किया कि बीएमसी अधिकारी मलबे के संबंध में कार्रवाई करने आए हैं। एक कर्मचारी नीचे गया और उसने सोसाइटी परिसर में मलबे के पास एक व्यक्ति को खड़ा पाया। पूछताछ करने पर, उस व्यक्ति ने खुद को बीएमसी अधिकारी बताया, फ्लैट मालिक से मिलने की बात कही और अपना पहचान पत्र दिखाया।इसके बाद उसे सातवीं मंजिल पर स्थित मेहरा के फ्लैट में ले जाया गया। जब उससे आने का उद्देश्य पूछा गया, तो उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि वह बीएमसी अधिकारी है और बताया कि मलबे के लिए मेहरा पर 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसने आगे कहा कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो मामला "सुलझाया" जा सकता है। फिर उसने फ्लैट का निरीक्षण करने के लिए कहा और परिसर में प्रवेश किया।बातचीत के दौरान, उसने कथित तौर पर कहा, "यदि आप मुझे 15,000 रुपये दे दें, तो मैं 1.5 लाख रुपये का जुर्माना माफ कर दूंगा।" इससे संदेह पैदा हुआ, जिसके बाद मेहरा ने पुलिस को सूचित किया।एक बीट मार्शल मौके पर पहुंचा और संदिग्ध से पूछताछ की, जिसने अपना नाम केवन किरण जोशी (36 वर्ष) बताया, जो जोगेश्वरी पश्चिम के उषा कुंज चॉल का निवासी है। पहचान पत्र मांगे जाने पर उसने बीएमसी का आईडी कार्ड दिखाया, जिसमें उसे के पश्चिम वार्ड में सुपरवाइजर के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, आगे की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह वर्तमान में बीएमसी में कार्यरत नहीं है और पहले सफाई मार्शल के रूप में काम करता था। उसने यह भी बताया कि यह अभियान अब बंद कर दिया गया है।मेहरा के कर्मचारी रामप्रसाद शर्मा की शिकायत के आधार पर, जुहू पुलिस ने जोशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(4) (आपराधिक अतिक्रमण) और 204 (लोक सेवक का रूप धारण करना) के तहत मामला दर्ज किया। उसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
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