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कार्यकर्ता की शिकायत के बाद बांद्रा बैंडस्टैंड पर पशुओं को दाना चुभोने वाले बीएमसी के अवैध होर्डिंग्स हटा दिए गए

Shoaib Miyanoor | | views
कार्यकर्ता की शिकायत के बाद बांद्रा बैंडस्टैंड पर पशुओं को दाना चुभोने वाले बीएमसी के अवैध होर्डिंग्स हटा दिए गए

कार्यकर्ता की शिकायत के बाद बांद्रा बैंडस्टैंड पर पशुओं को दाना चुभोने वाले बीएमसी के अवैध होर्डिंग्स हटा दिए गए.........



मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बांद्रा बैंडस्टैंड के प्रोमेनेड से कई अवैध होर्डिंग्स हटा दिए हैं, जिनमें झूठा दावा किया गया था कि आवारा पशुओं और पक्षियों को खाना खिलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

यह कार्रवाई एक पशु कल्याण कार्यकर्ता की औपचारिक शिकायत के बाद की गई, जिसने बीएमसी और स्वच्छ भारत मिशन के लोगो के अनधिकृत उपयोग और भ्रामक कानूनी जानकारी के प्रसार का खुलासा किया था।

विवादास्पद पोस्टर, जो बीएमसी के आधिकारिक संचार प्रतीत होते थे, उनमें 'बीएमसी 2025 के लिए स्वच्छता और सफाई उपनियम' का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को खाना खिलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। कुछ होर्डिंग्स में तो पालतू पशुओं द्वारा शौच करने पर 1,000 रुपये के जुर्माने की धमकी भी दी गई थी। इन पोस्टरों में एच/वेस्ट वार्ड के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग को हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकरण के रूप में भी नामित किया गया था। ह्यूमैनिटी वर्ल्ड फाउंडेशन के संस्थापक-निदेशक शिराज अहमद ने इस मामले को बीएमसी के एच/वेस्ट वार्ड के सहायक नगर आयुक्त और बांद्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के ध्यान में लाया।

अपनी शिकायत में अहमद ने बताया कि बांद्रा बैंडस्टैंड रेजिडेंट्स ट्रस्ट (बीबीआरटी) द्वारा लगाए गए ये होर्डिंग्स न केवल अनधिकृत थे, बल्कि कानूनी रूप से भी गलत थे। उन्होंने आगे कहा कि ट्रस्ट के प्रतिनिधियों और सुरक्षाकर्मियों ने

शिकायत के बाद, बीएमसी के एच/वेस्ट वार्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रोमेनेड क्षेत्र से लगभग पांच अनधिकृत बैनर तुरंत हटा दिए। बीएमसी के एच/वेस्ट वार्ड के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर द फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि इन बैनरों को लगाने में नगर निकाय की कोई भूमिका नहीं थी।

गौरतलब है कि इनमें से एक बैनर बांद्रा पुलिस के बैंडस्टैंड चौकी पर लगाया गया था। द फ्री प्रेस जर्नल ने बीबीआरटी से संपर्क किया, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

अहमद ने 12 मार्च को बीएमसी और पुलिस को लिखी एक अलग शिकायत में बांद्रा (पश्चिम) की हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा लगाए गए इसी तरह के पोस्टरों का जिक्र किया था। शिकायत में रीजेंट पार्क, ऑलिव लॉज और सबियन सोसाइटियों का नाम लिया गया था, जो तीनों रेबेलो रोड पर स्थित हैं और इन सोसाइटियों ने ही ये पोस्टर लगाए थे।

शिकायत में यह भी कहा गया था कि सोसाइटियों के पदाधिकारी सोसाइटियों के आसपास आवारा पशुओं को खाना खिलाने वालों को आपराधिक कार्रवाई की धमकी दे रहे थे। बीएमसी ने अगले दिन सभी पोस्टर हटा दिए थे। अपनी शिकायतों में अहमद ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की और धोखाधड़ी, गलतबयानी, आपराधिक धमकी और सरकारी लोगो के अनधिकृत उपयोग सहित आपराधिक कानून के तहत संभावित अपराधों का हवाला दिया। संगठन ने कहा कि उसका लक्ष्य कानून का पालन सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को बेज़ुबान जानवरों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए परेशान न किया जाए।

अहमद ने कहा, “बांद्रा बैंडस्टैंड मुंबई के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां शहर भर से लोग आराम करने और कुछ शांतिपूर्ण पल बिताने आते हैं। उनमें से कई अपने पालतू जानवरों को भी साथ लाते हैं, जबकि कई लोग सैरगाह पर घूमने वाले आवारा जानवरों को खाना खिलाते हैं। इन पोस्टरों में जानवरों को खाना खिलाने पर रोक लगाने का दावा किया गया था, जबकि नागरिक कानून के तहत यह कानूनी रूप से अनुमत है और भारतीय संविधान में निहित एक मौलिक कर्तव्य भी है।”

बाद में अनधिकृत होर्डिंग्स हटा दिए गए और कार्यकर्ता जनता में भय पैदा करने के लिए सरकारी और पुलिस नामों के दुरुपयोग की औपचारिक जांच के लिए दबाव बनाना जारी रखे हुए हैं।

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