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केंद्र सरकार द्वारा वायरलेस स्टेशन के आस-पास रक्षा संबंधी पाबंदियों में ढील दिए जाने से जुहू के पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) को बड़ी गति मिली है

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केंद्र सरकार द्वारा वायरलेस स्टेशन के आस-पास रक्षा संबंधी पाबंदियों में ढील दिए जाने से जुहू के पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) को बड़ी गति मिली है

मुंबई: जुहू में सिग्नल ट्रांसमिटिंग स्टेशन (वायरलेस सेंटर) के आस-पास 100 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर मौजूद पुरानी इमारतों और झुग्गी-बस्तियों के रीडेवलपमेंट (पुनर्विकास) को बड़ी गति मिली है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करके उन लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिनकी वजह से दशकों से रीडेवलपमेंट रुका हुआ था।

रक्षा मंत्रालय ने 3 अगस्त, 2026 को जारी एक गजट नोटिफिकेशन के ज़रिए लगभग 50 साल पुराने SRO 150 को हटा दिया है और उसकी जगह नया नोटिफिकेशन SRO 33(E) लागू किया है। इस फैसले से रक्षा प्रतिष्ठान के आस-पास 100 मीटर की सीमा के बाहर स्थित इमारतों और झुग्गियों के रीडेवलपमेंट का रास्ता साफ हो गया है। पहले, वायरलेस स्टेशन से 500 मीटर तक रीडेवलपमेंट पर प्रतिबंध था, जिससे कई रिहायशी संपत्तियां प्रभावित हो रही थीं।

इस कदम से जुहू इलाके में लगभग 200 पुरानी इमारतों और घनी आबादी वाली झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले हजारों निवासियों को फायदा होने की उम्मीद है। इनमें से कई इमारतें 75 साल से भी पुरानी हैं और 'डिफेंस वर्क्स एक्ट, 1903' के तहत लगाए गए रीडेवलपमेंट प्रतिबंधों के कारण जर्जर हालत में पड़ी हुई थीं। मुंबई उत्तर-पश्चिम के सांसद रवींद्र वायकर, जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, ने इस नोटिफिकेशन का स्वागत किया। उन्होंने 18 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में नियम 377 के तहत यह मामला उठाया था और निवासियों को हो रही परेशानियों की ओर ध्यान दिलाया था। वायकर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत की थी और केंद्र से इन पाबंदियों की समीक्षा करने का आग्रह किया था। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उनके दखल की मांग की थी।

'जुहू वायरलेस अफेक्टेड रेजिडेंट्स एसोसिएशन' ने भी यह मुद्दा उठाया था और सांसद को एक ज्ञापन सौंपकर मौजूदा नियमों में बदलाव की मांग की थी, ताकि पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) का काम हो सके। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 20 जनवरी, 2026 को लिखित रूप में इस मामले पर जवाब दिया था।

अब जब नया नोटिफिकेशन लागू हो गया है, तो 100 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर मौजूद असुरक्षित और पुरानी इमारतों के पुनर्विकास का काम आगे बढ़ सकेगा। इससे जुहू इलाके के हज़ारों प्रभावित निवासियों के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर जीवन-स्थितियों का रास्ता साफ होगा।

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