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किशोरी पेडनेकर की रैली के दौरान पटाखे फोड़ने के आरोप में यूबीटी शिवसेना के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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किशोरी पेडनेकर की रैली के दौरान पटाखे फोड़ने के आरोप में यूबीटी शिवसेना के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज
किशोरी पेडनेकर की रैली के दौरान पटाखे फोड़ने के आरोप में यूबीटी शिवसेना के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज………. मुंबई: पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर की चुनावी रैली के दौरान अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुमति शर्तों का उल्लंघन करते हुए पटाखे फोड़ने के आरोप में एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एन.एम. जोशी पुलिस स्टेशन के अनुसार, किशोरी पेडनेकर शनिवार को एन.एम. जोशी मार्ग इलाके में चुनाव प्रचार कर रही थीं। जब वह आवासीय भवनों में घर-घर जाकर लोगों से मिल रही थीं, तब उनके साथ आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर गोवर्धन भवन के बाहर सार्वजनिक सड़क पर हवाई पटाखे फोड़ दिए। पटाखों के कारण गोवर्धन भवन और पास के ईरानी चॉल समेत तीन-चार जगहों पर मामूली आग लग गई। दमकल कर्मियों को तुरंत मौके पर भेजा गया और स्थिति पर काबू पाया गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान सोहम सर्वंकर, ओमसाई पनासारे और रामचंद्र येसाडे (रैली आयोजक) के रूप में की है। रैली की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने और जन सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल संजय नाइक (54) द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, रैली के दौरान लगभग 100-150 कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस द्वारा सार्वजनिक सड़क पर पटाखे न फोड़ने की बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, दो कार्यकर्ताओं ने ऐसा करना जारी रखा। पटाखों की चिंगारियों से गोवर्धन बिल्डिंग के कमरा नंबर 501 की खिड़की में आग लग गई। पास की ईरानी चॉल के कमरा नंबर 112, 113 और 114 की छतों पर भी आग लग गई। चार दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई। पुलिस ने बताया कि आयोजक रामचंद्र येसाडे ने कार्यकर्ताओं को रोकने के निर्देशों की अनदेखी की, जो नियमों का जानबूझकर उल्लंघन है। चुनाव रैली की शर्तों का उल्लंघन करने, जन सुरक्षा को खतरे में डालने, पुलिस के निर्देशों की अनदेखी करने और आकस्मिक आग लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अन्य धाराएं भी जोड़ सकती है।

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