ब्यूरो रिपोर्ट फरियाद अली
उ.प्र बहराइच, 7 अक्टूबर। जिले में कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे, इसके लिए 1 अक्टूबर 2026 से विशेष अभियान शुरू किया गया है। “कोई मतदाता न छूटे” के ध्येय वाक्य के साथ चल रहे अभियान में छूटे हुए मतदाताओं के साथ युवा और पहली बार पात्र हो रहे नागरिकों को भी मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा। इससे जिले के ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो में सुधार होगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट यानी एएसडीडी मतदाताओं की सूची तैयार की थी। इन सूचियों को संबंधित पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकायों और विकास खंड एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया था।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को आलेख्य निर्वाचक नामावली प्रकाशित की गई थी। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 अक्टूबर 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया। अंतिम सूची में पुनरीक्षण के दौरान विलोपित नामों के साथ आलेख्य प्रकाशन के बाद जोड़े और हटाए गए नाम भी शामिल किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान अभियान का उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान करना है, जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है या सूची से हट गया है। ऐसे नागरिक मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी वर्तमान निर्वाचक नामावली की तुलना विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पहले की सूची से करेंगे। इसके आधार पर उन मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा, जिनका नाम पहले की सूची में था, लेकिन वर्तमान सूची में नहीं है। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर संबंधित नागरिकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे और छूटे हुए, युवा तथा पहली बार पात्र मतदाताओं से फार्म-6 भरवाएंगे।
बूथ लेवल अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह कम से कम 20 से 25 मतदाताओं से संपर्क करने का लक्ष्य दिया गया है। तैयार सूची, फार्म-6 और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित प्रकरणों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए बूथ स्तर पर विशेष कैम्प लगाए जाएंगे। रात्रि आश्रयों, लेबर कॉलोनियों, आश्रयहीन और मुख्यधारा से अलग रह रहे पात्र नागरिकों के लिए भी विशेष शिविर आयोजित होंगे। शिक्षण संस्थानों, जनसंपर्क, स्वीप गतिविधियों और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अभियान की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाएगी। बूथवार तैयार सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का अतिरिक्त अवसर मिल सके।
बैठक का संचालन अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने किया। इस अवसर पर सपा जिला उपाध्यक्ष जफर उल्ला खां, भाजपा के श्रवण कुमार शुक्ल, कांग्रेस के हमजा शफीक, बसपा के अजय कुमार गौतम और आम आदमी पार्टी के फिरोज हैदर सहित संबंधित अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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