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महाराष्ट्र FDA ने फ़ूड सेफ़्टी का सख़्त आदेश जारी किया; होटलों और रेस्टोरेंट को जेल और भारी जुर्माने की चेतावनी दी

Shoaib Miyanoor | | views
महाराष्ट्र FDA ने फ़ूड सेफ़्टी का सख़्त आदेश जारी किया; होटलों और रेस्टोरेंट को जेल और भारी जुर्माने की चेतावनी दी

महाराष्ट्र FDA ने फ़ूड सेफ़्टी का सख़्त आदेश जारी किया; होटलों और रेस्टोरेंट को जेल और भारी जुर्माने की चेतावनी दी...........



मुंबई: फ़ूड सेफ़्टी (खाद्य सुरक्षा) को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए, महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने राज्य भर के होटलों, रेस्तरां, ढाबों, क्लाउड किचनों, कैटरर्स और ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी ऑपरेटरों के लिए फ़ूड सेफ़्टी नियमों के पालन का एक विस्तृत आदेश जारी किया है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने चेतावनी दी है कि जो बिज़नेस असुरक्षित या अस्वच्छ खाना परोसकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें सख़्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इसमें जेल की सज़ा, भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द होना और प्रतिष्ठान बंद होना शामिल हो सकता है।

यह आदेश हाल ही में की गई उन जाँचों के बाद आया है जिनमें कई गंभीर उल्लंघन सामने आए थे। FDA की टीमों ने पाया कि खाना अस्वच्छ स्थितियों में तैयार किया जा रहा था, खाना पकाने के तेल का बार-बार इस्तेमाल हो रहा था, खाने की चीज़ों को तय तापमान पर ठीक से स्टोर नहीं किया जा रहा था, बिना मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट के फ़ूड हैंडलर्स (खाना बनाने/परोसने वाले कर्मचारी) काम कर रहे थे और ग्राहकों को सुरक्षित पीने का पानी नहीं दिया जा रहा था। इसके जवाब में, FDA ने राज्यव्यापी "सेफ़ फ़ूड – हेल्दी महाराष्ट्र" अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पूरे महाराष्ट्र में लगभग 4.5 लाख फ़ूड प्रतिष्ठानों की जाँच की जाएगी।

FDA ने साफ़ कर दिया है कि फ़ूड सेफ़्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी फ़ूड बिज़नेस के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत, अगर असुरक्षित खाना खाने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो दोषी को कम से कम सात साल की जेल की सज़ा हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही कम से कम ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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