'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियान को मिला जनसमर्थन, नाशिक में 124 ऑनलाइन शिकायतें
नाशिक: नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य मिलावट, गंदगी, एक्सपायरी और घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल को नाशिक संभाग में नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 15 जुलाई 2026 से शुरू किए गए इस पोर्टल पर अब तक 124 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।
अन्न एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे के मार्गदर्शन में राज्यभर में खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र" जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नागरिकों की सुविधा के लिए "वन एफडीए" ऑनलाइन शिकायत पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे खाद्य पदार्थों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा शिकायत पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
नाशिक संभाग में प्राप्त 124 शिकायतों में अस्वच्छ उत्पादन एवं भंडारण (होटल परिसर) से संबंधित 16, खाद्य पदार्थों में बाहरी तत्व मिलने की 12, घटिया गुणवत्ता वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों एवं लेबलिंग संबंधी त्रुटियों की 28, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री की 13, भ्रामक या गलत लेबल की 2, दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट की 13, खाद्य तेल एवं घी में मिलावट की 3, होटलों में निम्न गुणवत्ता का भोजन परोसने की 10, प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला आदि की बिक्री की 12, तथा अन्य प्रकार की 15 शिकायतें शामिल हैं।
नाशिक संभाग के सह आयुक्त (खाद्य) मंगेश माने ने नागरिकों से खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में आगे आकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
नागरिक complaints.mahafda.in ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हैं, आवश्यक नमूने लेकर उनकी जांच करते हैं और जांच के बाद की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। इससे शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके अंतिम निपटारे तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बन गई है।
पहले नागरिकों को टेलीफोन या कार्यालय में जाकर शिकायत करनी पड़ती थी और उसके बाद कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करना कठिन होता था। लेकिन नई ऑनलाइन व्यवस्था के कारण शिकायतों का निपटारा अब अधिक तेजी से हो रहा है तथा शिकायतकर्ता को हर चरण की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। इससे प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास भी बढ़ा है।
यदि किसी नागरिक को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में कोई परेशानी आती है, तो वह टोल-फ्री नंबर 1800-22-3365 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नाशिक के सहायक आयुक्त (खाद्य) ज्ञा.सु. महाले ने नागरिकों से अपील की है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी खाद्य व्यवसाय, मिलावटी, घटिया अथवा अस्वच्छ खाद्य पदार्थों की बिक्री के संबंध में बिना किसी भय के शिकायत दर्ज करें। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

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