मलाड की आवासीय सोसायटी में महिला ड्राइवर ने खेल रहे 7 साल के बच्चे को कुचला; एफआईआर दर्ज
FAC News Desk
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मलाड की आवासीय सोसायटी में महिला ड्राइवर ने खेल रहे 7 साल के बच्चे को कुचला; एफआईआर दर्ज………
मुंबई: मलाड के एक आवासीय परिसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ सोसाइटी परिसर में खेलते समय एक कार ने सात साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। सीसीटीवी फुटेज में कैद यह घटना 19 अक्टूबर को शाम लगभग 5:30 बजे इंटरफेस हाइट्स में हुई, जिसके बाद बांगुर नगर पुलिस ने ड्राइवर श्वेता शेट्टी-राठौड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
पीड़ित, अन्वय मजूमदार (7), अन्य बच्चों के साथ खुले रास्ते में खेल रहा था, तभी पड़ोसी की कार कथित तौर पर उसके पैर पर चढ़ गई। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, अन्वय की माँ, महुआ मजूमदार ने पुलिस को बताया कि उनके दूसरे बेटे ने इंटरकॉम पर फोन करके कहा, “अन्वय का पैर कुचल गया है।”
लड़के को अंधेरी के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसके बाएँ टखने और एक अन्य हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर के कारण उसकी सर्जरी करनी पड़ी। वाहन की पहचान काले रंग की टोयोटा हाइराइडर के रूप में हुई, जिसकी लाइसेंस प्लेट MH47B.T.3070 थी। सबसे गंभीर आरोप मजूमदार के 20 अक्टूबर के पूरक बयान में आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह कृत्य “जानबूझकर और जानबूझकर” किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी, जो सोसाइटी सचिव की पत्नी है, ने दोनों परिवारों के पतियों के बीच पहले हुई मारपीट से उपजी रंजिश के चलते “तेज़ गति और लापरवाही” से गाड़ी चलाई और उनके बेटे के पैर पर चढ़ गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, शेट्टी-राठौड़ को पूरी जानकारी थी कि बच्चे खेल रहे हैं और उनका बेटा ज़मीन पर बैठा है, फिर भी उन्होंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना के बाद से उन्होंने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए एक भी फ़ोन कॉल नहीं किया।
शेट्टी-राठौड़ के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 281 और धारा 125(बी) सहित कठोर धाराओं के तहत मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बांगुर नगर पुलिस वर्तमान में गंभीर आरोपों की जाँच कर रही है।
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